छत्तीसगढ़

नाबालिग पोती को स्टाॅप डेम में धक्का देकर हत्या करने वाला कलयुगी दादा गिरफ्तार…

प्रार्थी सुरेश राम एवं उसकी पत्नी अलग अलग समाज के हैं, वे दोनों अपने मनपसंद से वर्ष 2016 से पति-पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं तथा उनके दामपत्य जीवन से दो बच्ची हुए हैं। प्रार्थी सुरेश राम को दूसरे समाज की लड़की को पत्नी बनाकर रखे हो कहकर उसका पिता आरोपी रंथु राम हमेशा लडाई-झगडा करता है तथा प्रार्थी एवं उसके पत्नी एवं बच्चों से बहुत नफरत करता है इस कारण से उनको अपने घर में रहने भी नही देता है। इस बात को लेकर हमेशा झगडा-विवाद प्रार्थी के पिता रंथु राम के द्वारा झगडा विवाद करने के कारण प्रार्थी अपने पत्नी व बच्चों को लेकर मुंबई में रहता है एवं वहीं मेहनत मजदूरी करता है।

प्रार्थी सुरेश राम की बड़ी बेटी का उम्र 05 वर्ष होने से उसे स्कूल में दाखिला देने हेतु कागजात बनवाने के लिये प्रार्थी अपने पत्नी व बच्चों को लेकर दिनांक 13.03.2024 को अपने घर ग्राम कदमकछार आकर रुका है कि आरोपी रंथू राम उनको अपने घर से भगाने के लिये दिनांक 26.03.2024 को झगडा-विवाद करते हुए प्रार्थी को डंडा से मारपीट किया जिससे प्रार्थी के बांये आंख के पास चोट लगा है। इस बात को लेकर अगले दिन पुनः दिनांक 27.03.2024 को शाम के समय आरोपी के द्वारा अपने लड़का सुरेश राम एवं बहु के साथ झगडा-विवाद करने लगा तब प्रार्थी घर से निकलकर अपने दोस्त सुनील राम के घर दुलदुला में जाकर रुका था, उसके पत्नी एवं बच्चे कदमकछार मे आरोपी के घर मे थे। घटना दिनांक 28.03.2024 के सुबह करीब 8.00 बजे प्रार्थी की बड़ी पुत्री नहाने एवं ब्रश करने घर के पास थी स्टाप डेम गयी थी एवं पानी के पास बैठकर खेल रही थी उसी समय आरोपी रंथु राम यह जानते हुए कि उसकी पोती पानी में तैरने नहीं जानती है जानबूझ कर हत्या करने की नियत से उसे डेम के गहरे पानी में धकेल दिया जिससे डेम के पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गयी।

प्रार्थी सुरेश राम के लिखित आवेदन पर आरोपी रंथु राम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही करते हुये नामजद आरोपी रंथु राम को तत्काल पतासाजी कर उसे हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रंथु राम नफरत के कारण अपने 05 वर्षीय पोती को डेम के पानी मे ढकेल कर हत्या करना स्वीकार किया, आरोपी रंथु राम उम्र 52 वर्ष साकिन कदमकछार थाना कुनकुरी* जिला जशपुर (छ.ग.) को गिरफ्तारी उपरांत दिनांक 29.03.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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