मुंगेली : दिनांक 09.06.2025 को प्रार्थिया द्वारा चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के पुत्री को बहला फुसलाकर उसके वैध कब्जे से भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 74/2025 धारा 137(2) पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
विवेचना के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री प्रशांत शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लोरमी श्रीमति माधुरी धिरही के कुशल मार्गदर्शन पर तकनीकी सहायता एवं मुखबीर सूचना के आधार पर दिनांक 05.09.2026 को आरोपी आकाश पाटले को हिरासत में लेकर चौकी चिल्फी लाया जाकर तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपी आकाश पाटले द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में पीड़िता एवं आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आरोपी आकाश पाटले द्वारा अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस व 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी आकाश पाटले पिता राजेंद्र पाटले पिता उम्र 21 वर्ष निवासी नवागांव दयाली को चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी, जिला मुंगेली को दिनांक 05.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 06.09.2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक मानसिंह प्रभारी चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी, प्रआर. श्याम डहरिया, गुलाब राजपूत चिंताराम कश्यप, आरक्षक नागेश साहू, पवन गंधर्व, बंशी लाल कंवर, संजय एवं महिला आरक्षक प्रेमलता की सराहनीय भूमिका रही।




















