सूरजपुर : सूचक श्रवण कुमार ने थाना भटगांव में सूचना दिया कि उसके घर पर काम करने वाली 12 वर्षीय नाबालिक लड़की दिनांक 01.09.2026 को करीब 3.15 बजे इसके घर में अपने कमरे के म्यार में दुपट्टा का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना भटगांव में मर्ग क्रमांक 44/2026 कायम किया गया।
मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का वीडियोग्राफी करते हुए मृतिका के शव को सावधानीपूर्वक सूचक व पड़ोसियों के मदद से सुरक्षित भटगांव के एसईसीएल अस्पताल के मरच्यूरी कक्ष में रखवाया गया तथा घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। मृतिका के नाबालिक होने से शव का पंचनामा एवं अग्रिम जांच कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से कराने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया तथा दिनांक 02.09.26 को मृतिका के परिजनों की उपस्थिति में मृतिका के शव का पंचनामा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जरही के द्वारा किया गया एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भटगांव के डॉक्टरों की टीम द्वारा मृतिका के शव का पीएम कराया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने मामले में सूक्ष्मता से जांच करने के निर्देश थाना प्रभारी भटगांव को दिए। थाना भटगांव पुलिस ने मर्ग जांच के दौरान घटना स्थल निरीक्षण दौरान एक मोबाइल जप्त किया गया। दिनांक 03.08.2026 मृतका का पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ। मृतिका के परिजनों द्वारा मृतिका के पीएम से संतुष्ट नहीं होने से पुनः मृतिका के शव का उच्चस्तरीय जांच व पुनः मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर के डॉक्टरों की टीम से पीएम कराया गया।
मर्ग जांच दौरान मर्ग पंचनामा कार्यवाही, घटनास्थल निरीक्षण, जप्ती कार्यवाही, पीएम रिपोर्ट तथा मर्ग सूचक, वारिसानों गवाहों के कथनों पर पाया गया कि मृतिका कई बार अपने घर जाने के लिए श्रवण कुमार को बोलती थी जिसके बाद भी वह मृतिका को उसके घर नहीं पहुंचाकर, जबरन अपने घर में रखकर काम करवा रहा था, जिससे नाबालिक लड़की परेशान रहती थी, जो श्रवण कुमार के दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना से मरने के लिए मजबूर करने के कारण नाबालिक मृतिका फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है।
मर्ग जांच पर श्रवण कुमार का कृत्य सदर धारा 107 बीएनएस, जे.जे. एक्ट की धारा 75, बाल किशोर श्रम अधिनियम की धारा 14, एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(ट) का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना भटगांव में उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 166/2026 कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 07.09.2026 को प्रकरण में आरोपी श्रवण कुमार पिता स्व. रामखेलावन उम्र 67 साल निवासी ग्राम कोरन्धा सरनापारा शांतिनगर थाना भटगांव के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर उसे विधिवत् गिरफ्तार किया गया है।




















