कोंडागांव : फरसगांव, कोंडागांव पुलिस को फरसगांव एवं कोंडागांव थाना क्षेत्र के पीड़ितों से पुलिस विभाग में बस्तर फाइटर एवं जिला बल में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह मुख्य सरगना एवं उसके एक अन्य साथी को पकड़ने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है।
प्रार्थी यशवंत नेताम निवासी पतोडा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके और इनके साथ राजेंद्र नेताम निवासी भंडार शिवनी के द्वारा इसके साथ एवं इसके अन्य पांच साथियों के साथ आरोपी शत्रुघ्न टंडन निवासी मस्तूरी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा पुलिस विभाग में अपना उच्च अधिकारियों से पहचान बताकर पुलिस विभाग में बस्तर फाइटर एवं जिला बल में नौकरी लगाने के नाम पर रकम 14 लाख रुपए ठगी करने रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध कमाक 49/2024 धारा 420,34 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी पंचू राम कोर्राम पिता समारू राम कोर्राम उम्र 25 वर्ष निवासी आलोर थाना फरसगांव एवं उसके अन्य एक साथी द्वारा आरोपी शत्रुघ्न टंडन निवासी मस्तूरी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा उससे पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर रकम 03 लाख रुपए धोखाधड़ी करने केरिपोर्ट पर थाना फरसगावं में अपराध क्रमांक 98/2026 धारा 318 (4),3(5) बीएनएस, पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी जगदीश मंडावी पिता रतनराम मंडावी उम्र 50 वर्ष निवासी खेतरपाल थाना फरसगांव द्वारा उसके साथ एवं एक अन्य लोगों के साथ आरोपी शत्रुघ्न टंडन निवासी मस्तूरी जिला बिलासपुर एवं उसके अन्य साथियों द्वारा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम 05 लाख रुपए की ठगी करने के रिपोर्ट पर थाना केशकाल में अपराध क्रमांक 99/2026 धारा 318(4),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी सूरज लाल नेताम पिता तिहारूराम नेताम उम्र 40 वर्ष निवासी गहिरबहार बानगांव थाना फरसगांव द्वारा आरोपी शत्रुघ्न टंडन निवासी मस्तूरी एवं उसके अन्य साथियों द्वारा पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर रकम 03 लाख ठगी धोखाधड़ी करने के संबंध मे रिपोर्ट पर थाना कोतवाली कोंडागांव में अपराध कमांक 275/2026 धारा 318 (4) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
तरीका-ए-वारदात– आरोपीगण गिरोह के रूप से कई वर्षों से धोखाधडी ठगी के अपराध में संलिप्त है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार 02 आरोपीगणों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ फरगांव एवं कोतवाली कोंडागांव थाना क्षेत्र के भोले भाले स्थानीय बेरोजगार युवाओं को पुलिस विभाग में बस्तर फाइटर एवं जिला बल में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए रकम लेकर ठगी करते थे। यह इस क्षेत्र की स्थानीय लोगों को शिकार बनाते हुये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ जिला कोण्डागांव क्षेत्र के फरसगांव, कोतवाली कोंडागांव एवं अन्य क्षेत्रों बेरोजगार युवाओं से उनके आधार कार्ड,अंक सूची,स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज लेकर उन्हें अपना पुलिस विभाग में ऊंचे लोगों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से पहचान बताकर उनके माध्यम से एडवांस में रकम लेकर शेष रकम नौकरी लगने के बाद देना बताकर एडवांस का रकम लेकर फरार हो जाते थे। इन आरोपियों के द्वारा करीबन 15 पीड़ितों के साथ लगभग 25-30 लाख रुपए की ठगी की गई है।
विवेचना एवं तकनीकी विश्लेषण- प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव श्री पंकज चन्द्रा (IPS) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कपिल चन्द्रा के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव श्री अभिनव उपाध्याय एवं एसडीओपी कोंडागांव श्री रुपेश कुमार के कुशल पर्यवेक्षक एवं नेतृत्व में लगभग तीन महिनों तक लगातार सभी पीड़ितों के बैंक खातों, दस्तावेजों, पीड़ितों के खातों से रकम भेजे गये आरोपी के खातों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण बाद आरोपी खातों एवं आरोपियों का चिन्हांकन कर आरोपियों के धर पकड़ गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी फरसगांव निरीक्षक चन्द्रशेखर श्रीवास एवं थाना प्रभारी कोंडागांव निरीक्षक सौरव उपाध्याय के नेतृत्व में पृथक-पृथक टीम तैयार कर आरोपियों की पतासाजी की गयी।
चुनौती एवं सफलता- थाना फरसगांव एवं कोंडागांव द्वारा गठित टीमों द्वारा आरोपियों के पता साजी दौरान आरोपियों के द्वारा पुलिस को चकमा देकर फरार होने का प्रयास किया जाता रहा परंन्तु आरोपीयों के प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में भाग जाने के बावजूद भी पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खातों के विश्लेषण से प्राप्त पतों के आधार पर उनके ठिकानों पर दबिश दी गयी एवं मोबाईल नंबरों के तकनीकि विश्लेषण एवं लोकेशन के आधार पर धर पकड़ करते हुये आरोपी शत्रुघ्न टंडन को देवरीखुर्द तोरवा बिलासपुर से एवं भूधसिंह मरकाम को भार्रीपारि फरसगांव से गिरफ्तार कर विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
कुल प्रकरण:- 04 थाना फरसगांव – (01) अपराध क्रमांक-49/2024 धारा 420, 34 भादवि.
(02) अपराध क्रमांक-98/2026 धारा 318(4),3(5) बीएनएस.
(03) अपराध कमांक-99/2026 धारा 318(4), 3(5) बीएनएस.
थाना कोतवाली कोंडागांव– (1) अपराध क्रमांक-275/2026, धारा 318(4) बीएनएस.
जप्त सामाग्री- मोबाईल फोन, पीड़ितों का दस्तावेज फाइल, डायरी, रजिस्टर।
आरोपी का नाम- 1) शत्रुधन टंडन पिता स्व. लखन लाल टंडन उम्र 48 वर्ष निवासी खेमहापारा मस्तूरी हाल देवरी खुर्द बिलासपुर ।
2) बुध सिंह मरकाम पिता दूरसाय मरकाम उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम भर्री पारा थाना फरसगांव।




















