छत्तीसगढ़

बिलासपुर : बोरवेल खनन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध, मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर, कोटा को आगामी आदेश तक…

बिलासपुर, 13 मई 2023/ जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने जिले के बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा को आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने इस आशय का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।

शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को एवं राजस्व अनुविभाग के तहत आने वाले क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने एवं यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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