बालोद : दिनांक 15.05.2023 कि करीबन 11:30 बजे प्रार्थी प्रवीण तीनखेड़े के हलधर चौक स्थित गंगा मैया ज्वेलर्स दुकान में 04 आदमी एवं 02 औरत आये जिनमें से एक औरत अपने साथ 03-04 साल का बच्चा रखा था, उनमें से एक आदमी अपना नाम रामजी पिता छोटलाल निवासी हीरापुर का रहने वाला बताकर बोला कि मेरी दो बहन को गिफ्ट देना है उसके लिए कोई चांदी का सामान दिखाओं कहने
पर 02 थाली जिसका वजन 25,775 को प्रार्थी द्वारा उन लोगो को एक जोड़ी पुराना पायजेब कीमती 30,135 रू. के बदले में दिया, तथा बचत रकम 4360 रू नगद दिया उसी दिन शाम करीबन 06:00 बजे चांदी के पुराने पाजेब को थाना अर्जुन्दा पुलिस के माध्यम से थाना बालोद को उक्त सोने चांदी की दुकान जाकर बेचे गये समान को चेक करने हेतु भेजने पर चेक करने से वह नकली निकला इस तरफ उक्त व्यक्तियों द्वारा दुकान में आकर नकली चांदी का पाजेब बेचकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया है, कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 227/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध कायम कर अरोपियों रामजी, बाबूलाल, दाता सोनी, राजकुमारी, कंचन से कड़ाई से पुछताछ करने पर बताये कि सभी आरोपिया के द्वारा एक ही परिवार के सदस्य है उनके द्वारा एक राय होकर नकली चांदी का जेवर बेचकर ठगी करना बताये है,
जप्त संपत्ती :
01. दो जोड़ी नकली चांदी का पाजेब वजनी 1000 ग्राम कीमती 14,000 रू,
02. 35 नग चांदी का पतला नकली पायल वजनी 500 ग्राम कीमती 2500 रू,
03. 02 नग असली चांदी की नई थाली 275 ग्राम कीमती 25, 775 रू,
04. 01 जोड़ी बच्चे का असली चांदी का चुड़ा लगभग 5 ग्राम कीमती 450 रू,
05. 01 जोड़ी असली चांदी का पायल 03 तोला कीमती 2400 रू. कुल जुमला रकम 45,125 रू. आरोपीगण का
पूर्ण नामपता :
01. रामजी सोनी पिता छोटेलाल सोनी उम्र 45 वर्ष,
02. बाबूलाल सोनी पिता छोटेलाल सोनी उम्र 53 वर्ष,
03. दाता सोनी पिता छोटेलाल सोनी उम्र 36 वर्ष,
04. कंचन सोनी पति दाता सोनी उम्र 32 वर्ष,
05. राजकुमारी सोनी पति रामजी सोनी उम्र 42 वर्ष, सभी निवासी अनेई थाना बड़ागांव जिला बनारस उत्तरप्रदेश




















