छत्तीसगढ़

योजनाबद्ध तरीके से हत्या की घटना को अंजाम देने वाले विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक सहित कुल 02 गिरफ्तार…

रायपुर – दिनांक 25.03.2024 को सूचक कुमारी सोनकर ने थाना पुरानी बस्ती में सूचना दर्ज कराई कि उसका पुत्र मृतक मोहित सोनकर भाठागांव स्थित सोनकार बाड़ी के पास मृत अवस्था में पड़ा है, जिस पर पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान जाकर देखने पर प्रथम दृष्ट्या पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक के शरीर पर किसी धारदार वस्तु से उसके शरीर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दिया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 126/24 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में मृतक की माता सहित आस-पास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यो द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजो को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाया गया तथा तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा भाठागांव पुरानी बस्ती निवासी एक बालक, जो विधि के साथ संघर्षरत है की पतासाजी कर पकड़ा गया। घटना के संबंध में विधि के साथ संघर्षरत बालक से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी नारायण साहू उर्फ गोलू के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा नारायण साहू उर्फ गोलू की पतासाजी कर उसे भी पकड़ा गया।

नारायण साहू उर्फ गोलू से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मृतक मोहित सोनकर उसे प्रायः शराब पीने के शराब मांगता था तथा उसके पास रखे पैसो को लूट लेता था। जिससे आरोपी नारायण साहू परेशान होकर मोहित सोनकर की हत्या करने के योजना बना डाली तथा अपनी योजना में कुछ दिनों पूर्व विधि के साथ संघर्षरत बालक को शामिल किया एवं उसे मौका देखकर मोहित सोनकर की हत्या करने कहा जिस पर दिनांक घटना को विधि के साथ संघर्षरत बालक मौका पाकर घटना स्थल पास मृतक के शरीर पर चाकू से लगातार वार कर उसकी हत्या कर फरार हो गया।

जिस पर दोनो को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त* कर प्रकरण में धारा 120बी, 34 भादवि. जोड़ी जाकर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार – 01. नारायण साहू उर्फ गोलू पिता पिलउ राम साहू उम्र 24 साल निवासी दंतेश्वरी मंदिर के पास भाठागांव छिर्रापारा थाना पुरानी बस्ती रायपुर।

02. विधि के साथ संघर्षरत 01 बालक।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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