छत्तीसगढ़

नाबालिक लड़की को बहलाफुसालकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल…

बालोद : वार्ड नं. 15 भंगोली पारा का रहने वाला प्रार्थी द्वारा अपने पत्नी के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिक लड़की डॉस क्लास जाने के नाम से घटना दिनांक 06.01.2024 के शाम 03:00 बजे घर से निकली थी, जो वापस नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारो मे पतातलाश किया जिसका कोई पता नही चलने पर प्रार्थी द्वारा अपने नाबालिक लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहलाफुसालकर वैध संरक्षण से भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

टीम के द्वारा काफी लगन एवं मेहनत से अपहूत एवं अपहूनकर्ता की पतासाजी के दौरान राजहरा के वार्ड नं. 15 भगोली पारा मे ही अपहूनकर्ता के निवास स्थान पर ही मिले। अपहूत को मौके पर ही दस्तयाबी कर बरामद किया गया तथा अपहूत नाबालिक लड़की से पूछताछ करने पर बताया कि अपनकर्ता द्वारा बहलाफुसलाकर भगाकर अपने घर ले जाकर नाबालिक है, जानते हुए जोर जबदरस्ती कर शारीरिक संबंध स्थापित करना बताने पर आरोपी विद्यासागर पिता केवल राम साहू उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं. 15 भंगोली पारा राजहरा को हिरासत में लेकर अपराध घटित करना कबूल करने पर आरोपी विद्यासागर के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 भादवि पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत् कार्यवाही कर दिनांक 07.01.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया ।

नाम आरोपी : विद्यासागर साहू पिता केवल राम साहू उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं. 15 भंगोली पारा राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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