छत्तीसगढ़

बालोद : अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने मे मिली सफलता, पत्थर से सिर में मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटो मे किया गिरफ्तार…

बालोद : प्रार्थी आत्माराम धाकड़े पिता स्व0 रामलाल धाकड़े उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बोरिद थाना व जिला बालोद का लड़का पवन कुमार धाकड़े का दिनंाक 11.10.2023 के रात्रि करीबन 09-10 बजे से दिनांक 12.10.2023 के प्रातः 08.00 बजे के मध्य शासकीय शराब भट्ठी कुसुमकसा जाने वाली कच्ची मार्ग के किनारे परसा पेंड़ के झाड़ियों के बीच मृत हालत में जिसके सिर में पत्थर मारकर हत्या करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमंाक 357/2023 धारा 302, 201 भादवि के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त गोलाकार पत्थर शराब की शीशी जिसमें खून लगा हुआ व मृतक पवन को रोड किनारे पत्थर पटककर हत्या करने के बाद छुपाने की नियत से परसा पेंड़ के झाड़िया के पास ले जाकर पुनः ईंट के टूकड़ा से मारकर चोंट पहुंचाया है, मृतक के सिर में पत्थर पटकने से गंभीर चोंट आने के कारण हत्या करना पाये जाने से प्रकरण की गंभीरता को देखते हए

अज्ञात आरोपी की पता तलाश हेतु मौके पर तत्काल थाना के कर्मचारी एवं सायबर सेल टीम एवं एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड के विशेष टीम के द्वारा पता तलाश करने पर कुसुमकसा के हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू पिता सुखदेव शर्मा उम्र 28 वर्ष के संबंध में सुराग मिलने पर हिकमातमली से पुछताछ पर अपराध घटित करना कबूूूल कर बताया कि कुसुमकसा से मेन रोड जाने वाले रास्ते मे बैठ कर शराब पी रहे थे इस दौरान दोनो के बीच वाद विवाद होने से पास में रखे नूकिले पत्थर से मृतक के सिर में मारकर उसकी हत्या कर मृतक की मोटर सायकल हीरो होण्डा पैसन प्रो क्रमंाक सीजी-19 बीए-5106 को आरोपी अपने घर ले गया जिसे ग्राम कुसुमकसा से बरामद किया गया है। आरोपी को दिनांक 12.10.2023 को गिरफ्तार किया गया है जिसे माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी- हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पिता सुखदेव शर्मा उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड क्रमंाक 04 गैरेज पारा कुसुमकसा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.)

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
error: Content is protected !!