छत्तीसगढ़

मुंगेली : अंधे कत्ल का खुलासा, जादू-टोना के शंका पर मृतिका के भतीजे अपचारी बालक ने की हत्या

मुंगेली : ग्राम शुक्लाभाठा (विचारपुर) निवासी प्रार्थी मालिकराम यादव ने दिनांक 06.08.2023 को थाना फास्टरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि, वह दिनांक 06.08.2023 को दोपहर करीब 3ः00 बजे ग्राम सेतगंगा बाजार सब्जी एवं राशन लेने गया था, उस समय उसकी पत्नी कुमारी बाई घर में अकेली थी। करीब 7ः00 बजे वापस घर जाने पर उसकी पत्नी कुमारी बाई खून से लथपथ जमीन में मृत अवस्था में पड़ी थी, कि रिपोर्ट पर थान फास्टरपुर में मर्ग एवं अपराध क्रमांक 93/2023 धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए फास्टरपुर पुलिस द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रार्थी का भतीजा विधि से संघर्षरत् बालक जो अपने परिवार के साथ मुंगेली में रहता है, को करीब 4ः00 बजे गांव में देखा गया है। इसके साथ ही पड़ोस की बालिका ने मृतिका कुमारी बाई के घर से लगभग 70-80 मीटर की दूर पर शासकीय ट्यूबवेल में विधि से संघर्षरत् बालक को अपने हाथ-पैर धोते देखा है, जिसके कपड़े पर खून लगा है, की जानकारी प्राप्त होने पर विधि से संघर्षरत् बालक को मुंगेली बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर सघन पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा उसकी बड़ी मां की जादू-टोना से उसके पिता की मृत्यु एवं भाभी के पहले बच्चे की मृत्यु के शंका पर मृतिका कुमारी बाई की हत्या करूंगा कहकर पारिवारिक मामा राधे यादव के साथ मोटर साईकल क्रमांक सीजी जेड के 5925 में गांव गये एवं राधे यादव को गांव के बाहर मेन रोड में इंतजार करने हेतु बोलकर विधि से संघर्षरत् बालक मृतिका कुमारी यादव के घर जाकर धारदार चाकू से हमला कर हत्या कर देना स्वीकार किया है। जिस पर प्रकरण में धारा 34 भादवि जोड़ी जाकर आरोपी राधे यादव को ग्राम डोड़ा से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटर साईकल जप्त कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा विधि से संघर्षरत् बालक के विरूद्ध विधि सम्मत् कार्यवाही कर माननीय किशोर न्याय बोर्ड मुंगेली में पेश किया गया ।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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