दुर्ग : दिनांक 22.07.2023 को थाना भिलाई नगर में प्रार्थी सरकार टंडन पिता स्व. गरीबा टण्डन, उम्र 33 वर्ष, निवासी सेक्टर 7, सडक नं. 21/ए, क्वा.नं. 2/ए भिलाई नगर, द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.07.23 को बलजीत सेठिया उसका साला बब्बी जबरदस्ती प्रार्थी को अपने काले रंग की बलेनो कार क्रमांक ब्ळ07.ब्ड.8628 में बैठा कर सुपेला की ओर ले जाकर कार के अंदर धमकाते हुये बलजीत सेठिया द्वारा काले रंग के लोहे का पिस्टल निकाल कर मेरे कनपटी में टिका कर अपने अवैध व्यवसाय के लिए 05 लाख रूपये की मांग करने लगा, पैसा नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दिया दूसरे दिन
दिनांक 19.07.2023 को सुबह फिर से बलजीत सेठिया, बब्बी के साथ आया और फिर पिस्टल कनपटी पर टिका कर धमकाया कि अगर पैसा नहीं दिया तो तुझे जान से मार दूंगा जिससे डरकर प्रार्थी के द्वारा बलजीत सेठिया को न्च्प् के माध्यम से दिनांक 19.07.23 के रात्रि 07ः20 बजे 50000/-रू. एवं रात्रि 08ः20 बजे पुनः 50000/- रू. कुल 01 लाख रूपये भेजा। प्रार्थी की रिर्पोट पर अपराध क्रमांक 404/2023, धारा 365, 386 भादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर आरोपियों को पकड़ने हेतु अलग-अलग टीम गठित की गई, टीम द्वारा आरोपी बलजीत सेठिया एवं मलकीत सिंह उर्फ बब्बी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त एक देषी पिस्टल, 03 नग जिन्दा राउण्ड, बलेनो कार एवं मोबाईल फोन जप्त किया गया। आरोपियों को हिरासत में ले कर अग्रिम कार्यवाही थाना भिलाई नगर से की जा रही है।
नाम आरोपी:-
(01) बलजीत सिंह सेठिया पिता स्व. गोपाल सिंह उम्र 46 वर्ष, निवासी चौहान ग्रिन वैली ठध्13 फ्लैट नं. 02 खम्हरिया, चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला
(02) मलकीत सिंह पिता स्व. अवतार सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी रामनगर सेंट जेवियर्स स्कूल के पास, थाना वैशाली नगर




















