छत्तीसगढ़

पचपेढ़ी : आपसी विवाद में हत्या, प्रयुक्त हथियार एवं मोटर सायकल जप्त…

पचपेढ़ी : आवेदक धन सिंह नायक दिनांक 09.03.2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई दिलीप का शव नट मोहल्ला में पड़ा है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पचपेढ़ी में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्ग दर्शन पर अति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राहुल देव शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा द्विवेदी, एसीसीयु की टीम एवं थाना प्रभारी व स्टाप की टीम बनाकर घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संदेही से लगातार पूछताछ की गई एवं ग्रामीणों से अलग-अलग पुछताछ पर पता चला कि भागवत जायसवाल से कुछ माह पूर्व विवाद हुआ था, मृतक होली पर्व में मनीष गुप्ता के किराना दुकान के पास नागाडा बजाकर फाग गा रहें थे। आरोपी के द्वारा मुतक की हत्या करने के उद्देश्य से आरोपी बदरू के द्वारा मृत दिलीप को अपने साथ घर तरफ ले गये जिसे देखकर अन्य आरोपीगण अपनी मोटर सायकल में बैठक उनके पीछे-पीछे कुछ दूर तक गये और छिप गये।

कुछ देर आरोपी बदरू मृतक दिलीप से बात चीत कर उसे अपने घर जाने कहा, मृतक के कुछ दूर जाने पर आरोपी बदरू के द्वारा अपने साथियो को इशारा करा, बदरू के इशारे पर अन्य तीनो आरोपी मृतक दिलीप के पीछे गये, और अंधेरा का फायदा उठाकर मृतक का मुंह दबाकर रोड़ में पड़े पत्थर से उसको दाये कनपटी और सिर मारा, मृतक अपने बचाओ में हाथ उपर किया तो आरोपी के द्वारा उसके दहिने कलाई पर पत्थर से मारा जिसे उसे गंभीर चोट आने व खून बह जाने के कारण दिलीप की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। आरोपीगण घटना घटित कर वहाँ से भाग गये।

पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकियों की मदद एवं सुज-बुझ से संदेह के आधार पर भागवत जायसवाल, हरिगोपाल, मनीष गुप्ता व बदरू जायसवाल से बारिकी से पुछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध कबुल करने पर चारों आरोपियो को गिफ्तार कर उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं उपयोग में किये गये मोटर सायकल क्रमांक सीजी-10- ए-4329 को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों को थाना पचपेढी के अपराध क्रमांक 104/2023 धारा 302, 120-बी, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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