छत्तीसगढ़

युवती को अगवा कर फिरौती की मांग, रकम नहीं देने पर हत्या कर जंगल में दफना दी थी लाश..

कोरबा : प्रार्थी कृष्णा विश्वकर्मा ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 28.09.2023 के प्रातरू लगभग 08:00 बजे मेरी लड़की संतोषी विश्वकर्मा सिलाई मशीन काम सीखने कोरबा जा रही हूं कहकर घर से गई है, जो दिनांक 30.09.2023 तक वापस घर नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा थाना बांगो में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना बांगो में गुम इंसान क्रमांक 32/2023 कायम कर जांच पतासाजी किया जा रहा था, कि विवेचना दौरान अपहृता संतोषी विश्वकर्मा के मोबाईल नंबर से मेरे घर की मोबाईल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर बोला कि आपकी लड़की संतोषी को मैं किडनैप कर लिया हूं, मुझे 1500000 (पन्द्रह लाख) रूपये बताये हुये जगह पर लाकर दो तब मैं आपकी लड़की को छोड़ दूंगा कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरे लड़की को किडनैप कर फिरौती रकम मांगने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर अपराध धारा 364 (क), 365 भादवि का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीयो का पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित कर अलग- अलग जगह पाली, पोडी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिस दी गयी जो आरोपीयो के द्वारा लगातार जगह बदल कर गिरफ्तारी के डर से लुकछिप रहे थे, जो अपने सकुनत से फरार थे, बाद में दिनांक 28-11-2023 को माननीय न्यायालय कटघोरा में अपने आप को आत्मसमर्पण किया जा रहा था जहां पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपीगणो से कडाई से पूछताछ करने पर अपहृता को आरोपी सोनू लाल साहू के द्वारा गला घोट कर मारकर थाना पाली केराझरिया जंगल में रखकर सोनू लाल साहू ने अपने अन्य चार साथियों संदीप भोई, विरेन्द्र भोई, सुरेन्द्र भोई, जीवा राव जाघय के साथ मिलकर जमीन में दफना देना जुर्म स्वीकार किये आरोपीगणो को लेकर घटना स्थल केराझरिया थाना पाली के जंगल में आरोपियो के निशांदेही पर शव का उत्खनन किया गया । जहां अपहृता के परिजनो के द्वारा अपनी बेटी संतोषी विश्वकर्मा का होना पहचान किया गया आरोपीयो से घटना मे प्रयुक्त गैती फावडा अन्य वस्तुओं को जप्त किया गया, उक्त प्रकरण मे शव उत्खनन बाद धारा 302, 201,120बी, 376 भादवि जोडी जाकर विवेचना की जा रही है उक्त आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया जाता है।

नाम आरोपीगण –

(01) संदीप भोई पिता पंचराम भोई उम्र 21 वर्ष साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली

(02) विरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंडी थाना पाली

(03) सुरेन्द्र भोई पिता महेशराम भोई उम्र 21 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली

(04) जीवा राव जाघय पिता कृष्णा राव जाघय उम्र 19 साल साकिन सलिहाभांठा पोंड़ी थाना पाली

(05) सोनू लाल साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 27 साल साकिन पोड़ी बनिहार मोहल्ला थाना पाली

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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