छत्तीसगढ़

बिलासपुर : मोबाईल चोरी कर दुसरे राज्यों में बिक्री कर खपाने वाले अन्तर्राज्यीय मोबाईल चोर गिरोह के 02 फरार आरोपीयों में से 01 आरोपी गिरफ्तार..

बिलासपुर : प्रार्थी मुकेश दुबे पिता स्व. गणेशराम दुबे उम्र 62 वर्ष निवासी अशोक नगर, रूद्र विहार फेस-2 सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ.ग. ने दिनांक 09.11.2022 को थाना सिविल लाइन आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.10 2022 के दोपहर करीबन 01.45 बजे वह बृहस्पति बाजार आया था, सब्जी लेने के दौरान उसके सर्ट के जेब में रखे मोबाईल XIAOMI 11 lite NESG जिसमें बीएसएनएल का सिम नम्बर 9407777755 एवं जियो का सिम नम्बर 6266577359 लगा हुआ था मोबाईल का IMEI नम्बर 860588051666835 860588051666843 किमती करीबन 26499 रुपये को काई अज्ञात आरोपी चोर द्वारा उसके सर्ट के जेब से चोरी कर ले जाने बाबत रिपोर्ट पर थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर (छ.ग.) के अपराध क्रमांक- 1156 / 2022 धारा 379 भा.द.वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा प्रकरण में उच्चाधिकारियों के निर्देशन में विवेचना कार्यवाही की गई।

प्रकरण में विवेचना दौरान पूर्व में सी.सी.टी.व्ही फूटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी चोर एवं चोरी गये मोबाईल फोन के संबंध में सायबर सेल बिलासपुर के द्वारा तकनिकी साक्ष्यों के माध्यम से पतासाजी किये जाने पर आरोपियान भोला कुमार उर्फ टाईगर एवं गौतम कुमार को बृहसपती बाजार बिलासपुर से अभिरक्षा लेकर पूछताछ पर अपराध घटित करना बताने पर मेमोरेण्डम कथन लिया जाकर मामले में चोरी में उपयोग व घटना के समय रखे मोबाईल फोन, तीन नग को आरोपीयों से मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

इस घटना के पहले एवं बाद में आरोपियों के द्वारा बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से कुल 22 नग एण्ड्राईड फोन चोरी करना पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध पृथक से धारा 41 (14) जा. फौ. / 379, 34 भा.द.वि. के तहत कार्यवाही किया जाकर प्रकरणों में दिनांक 11.12.2022 को विधिवत गिरफतार किया जाकर प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध धारा 173 (8) जा. फौ. के तहत चालानी कार्यवाही किया गया था। प्रकरण में अग्रिम

विवेचना दौरान प्रकरण के दो फरार आरोपियों में से एक आरोपी विकास कुमार नोनिया (महतो) पिता खटुमल नोनिया उम्र 25 वर्ष निवासी तीन पहाड़, बाबूनगर, थाना राजमहल जिला साहेबगंज झारखण्ड का थाना आमानाका जिला रायपुर के अपराध क्रमांक 62 / 2023 धारा 392 भा.द.वि. में गिरफ्तार होने एवं माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. रायपुर के न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्ध होने की जानकारी होने पर प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश बिलासपुर से विधिवत प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय उपस्थित होने पर विधिवत मामले में दिनांक 27.03.2023 को गिरफ्तारी कार्यवाही कर 02 दिवस के लिए आरोपी को पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विवेचना कार्यवाही की जा रही है ।

नाम आरोपी -विकास कुमार नोनिया (महतो) पिता खदुमल नोनिया उम्र 25 वर्ष निवासी तीन पहाड़, बाबूनगर, थाना राजमहल जिला साहेबगंज झारखण्ड

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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