दुर्ग : दिनांक 15.08.2026 को ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच उपरांत दहेज मृत्यु से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना उतई क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरपोटी में दिनांक 15.08.2026 को एक नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की सूचना पर थाना उतई पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई तथा मर्ग क्रमांक 75/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच प्रारंभ की गई।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के कथन लिए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन एवं परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था तथा दिनांक 22.04.2026 को गौना होने के पश्चात वह ससुराल पक्ष के घर आई थी।
जांच के दौरान आरोप सामने आया कि आरोपी पति द्वारा मृतिका को उसके माता-पिता द्वारा दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर विवाद किया जाता था तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पूर्व भी इसी बात को लेकर विवाद होने एवं आरोपी द्वारा घर से चले जाने की जानकारी जांच में सामने आई।
मर्ग जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति विपुल यादव के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोप है कि आरोपी पति द्वारा दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से बार-बार विवाद एवं मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी, जिसके संबंध में मर्ग जांच के दौरान साक्ष्य प्राप्त हुए।
घटना स्थल : फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम : विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
अपराध विवरण : अपराध क्रमांक : 457/2026 धारा : 80(2) बीएनएस गिरफ्तारी दिनांक : 12.09.2026



















