सूरजपुर : सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) द्वारा दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के परिपालन में यातायात व थानों की पुलिस द्वारा जिले में लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 4 नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा मौके पर नाबालिग बच्चों के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया तथा उन्हें नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने से होने वाले गंभीर परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। चेकिंग के दौरान नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे वाहनों के वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संबंधित वाहनों में वाहन क्रमांक सीजी 29 एई 5054, सीजी 16 सीयू 4636, सीजी 29 एडी 3382 एवं सीजी 29 एएच 5698 शामिल हैं। पुलिस द्वारा वाहन स्वामियों के विरुद्ध इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
नाबालिगों को वाहन देना पड़ेगा भारी।
सूरजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल अथवा अन्य वाहन चलाने के लिए देना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि वाहन स्वामी अथवा अभिभावक को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर संबंधित वाहन स्वामी/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है तथा 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यातायात प्रभारी बृजकिशोर पाण्डेय ने बताया कि कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। नाबालिग वाहन चालक यातायात नियमों एवं सड़क पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सही आकलन करने में सक्षम नहीं होने के कारण स्वयं के साथ-साथ अन्य राहगीरों एवं वाहन चालकों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित आयु पूर्ण होने तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति दें।
अभिभावकों से सूरजपुर पुलिस की अपील।
सूरजपुर पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल अथवा कोई अन्य वाहन चलाने के लिए न दें। बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। निर्धारित आयु पूर्ण होने एवं नियमानुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति दें।
नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने हेतु देने और उनके वाहन चलाते पकड़े जाने पर संबंधित वाहन स्वामी अथवा अभिभावक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 25,000 तक का समन शुल्क/जुर्माना वसूला जा सकता है। सड़क सुरक्षा के लिए सूरजपुर पुलिस द्वारा जागरूकता गतिविधियों के साथ-साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।



















