रायपुर : प्रार्थी ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिचित की महिला द्वारा उसे अपने निवास स्थान में बुलाकर एक अन्य महिला के साथ मिलकर उसे शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिसके बाद उसकी आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो तैयार कर ली गई एवं उक्त फोटो/वीडियो को सोशल मीडिया एवं परिवारजनों को भेजकर वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपियों द्वारा प्रार्थी को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था तथा अलग-अलग तिथियों में फोन-पे/यूपीआई के माध्यम से रकम की मांग कर कुल लगभग 2,17,000/- रुपये की वसूली की गई।जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना गुढियारी में अपराध क्रमांक 265/2026 धारा 308(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुऐ डीसीपी नार्थ ज़ोन श्री मयंक गुर्जर के निर्देश पर थाना गुढियारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मोबाइल चैट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, फोन-पे/यूपीआई डिटेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन एवं अन्य सामग्री जप्त* कर वैधानिक कार्यवाही कर दोनों आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल निरुद्ध किया गया है।




















