छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से नाबालिक अपहृता को किया गया बरामद..

जांजगीर-चांपा : थाना सारागांव क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित ने थाना सारागांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री दिनांक 28.10.22 के करीबन 12ः00 बजेे घर से स्कूल जाने के लिये निकली थी जो स्कूल से वापस घर नहीं आई। पीड़ित की नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना सारागांव में दिनांक 29.10.22 को गुम इंसान क्र 32/2022 एवं अपराध क्र 177/2022 धारा 363 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

प्रकरण नाबालिक बालिका के अपराध से संबंधित होने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये अपहृता को अविनाश चॉवला द्वारा भगाकर ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर सारागांप पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर अपहृता को अविनाश चॉवला के कब्जे से दिनांक 12.11.22 को बरामद किया गया। अपहृता का कथन लेने पर उसके द्वारा बताई गई कि दिनांक 28.10.22 को स्कूल जा रही थी उसी समय ग्राम दर्राभाठा निवासी अविनाश चॉवला आया और मै तुमसे शादी करना चाहता हूॅ कहते हुये जबरदस्ती अपने साथ ले गया और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई।

आरोपी अविनाश चॉवला उम्र 21 वर्ष निवासी दर्राभाठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को दिनांक 12.11.22 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
error: Content is protected !!