छत्तीसगढ़

छटठी कार्यक्रम में लात घूसा हाथ मुक्का से ताबड़तोड़ प्राण घातक मारपीट कर सीसीरोड़ मे घसीट कर हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार…

बेलगहना थाना कोटा – दिनांक 08.07.2026 के रात्रि 12:00 बजे डायल 112 रायपुर से चौकी बेलगहना डायल 112 को ग्राम कसईबहरा में अमरसिंह नामक की हत्या होने की सूचना तत्काल बेलगहना पुलिस टीम घटना स्थल मौका ग्राम कसईबहरा स्कूलपारा पहुंचा जहां मृतक अमर सिह पेन्द्रो उसके घर में पड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी, मौके पर सूचक विवेक सिंह पेन्द्रो निवासी कसईबहरा चौकी बेलगहना थाना कोटा जिला बिलासपुर की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन चाक कर जांच पंचनामा कार्यवाही लेकर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों उ०म०नि० एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह महोदय (भा.पु.से.) को अवगत कराकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती माधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) महोदय कोटा के दिशानिर्देश में एफएसएल टीम बिलासपुर की उपस्थिति में बारीकी से जांच प्रारम्भ की गई, कि दिनांक 07.07.2026 के शाम अमर सिह अपने पड़ोसी मोतीलाल पोर्ते के घर छठठी कार्यक्रम में गया हुआ था, कि रोहित पोर्ते, दीपक पोर्ते एवं प्रदीप वाकरे तीनों अमर सिहं को छटटी कार्यकम में तुम शराब पीकर माहौल खराब करने आ गये हो चुपचाप घर चले जाओं बोलने पर अमरसिंह छटठी से नहीं गया तो तीनों एक राय होकर अमर सिह की हत्या करने की नियत से अमर सिह को लात घूसा हाथ मुक्का से ताबड़तोड़ प्राण घातक मारपीट करने से उसके शरीर में गंभीर अन्दरूनी चोट पहुंचाये, जहां मारपीट करने देख उसकी पत्नी चन्द्रकली के द्वारा मारपीट करने से मना किया किन्तु वे लोग नहीं माने और रात्रि 12:00 बजे आरोपी रोहित पोर्ते, दीपक पोर्ते एवं प्रदीप वाकरे लोगो ने पुनः अमर सिह को यह अभी तक छटठी घर से नहीं गया है कहते हुये तीनों छटठी कार्यकम घर से खीचते हुये बाहर निकालकर जमीन (सीसीरोड) में घसीटते हुये मोतीलाल के घर से लगभग 60-65 मीटर दूर अमरसिंह के घर के पास ले जाकर छोड़ दिये, अमरसिंह के कुल्हे, पैरो, माड़ी कमर में गंभीर चोट आयी और उसे सुबह अमरसिंह ने घटना के बारे में लड़का लड़की एवं पत्नी घटना के बारे में बतलाकर सो गया रात्रि 09:00 बजे खाना खाने के लिये अमरसिंह को जगाया किन्तु अमरसिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, अमरसिंह की मृत्यु हो गई थी। दौरान विवेचना के आरोपियों रोहित पोर्त, दीपक पोर्ते व प्रदीप वाकरे को पकड़कर पूछताछ कर मेमोरंडम कथन लिया जो जुर्म करना स्वीकार किये। प्रकरण में प्रार्थी, गवाहों व चारिसानों की कथन निरीक्षण घटना स्थल, जप्ती, मर्ग पंचनामा तथा शार्ट पीएम रिपोर्ट पर से आरोपी रोहित पोर्त, दीपक पोर्ते व प्रदीप वाकरे के विरूद्ध धारा 103 (1), 3 (5) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपियों आज दिनांक 10.07.2026 को : विधिवत गिरफतार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बी एन बनाफर, सउनि भरतलाल राठौर, आरक्षक संजय कश्यप, रविकुमार कवर, रविकुमार यादव तथा एफएसएल टीम की विशेष योगदान रहा।

नाम आरोपी– 1- रोहित पोर्ते पिता हरिसिंह पोर्ते उम्र 30 वर्ष,

2- दीपक पोर्ते पिता मोतीलाल पोर्ते उम्र 23 वर्ष,

3-प्रदीप वाकरे पिता देवसिंह वाकरे उम्र 21 वर्ष सभी साकिन कसईबहरा चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर छ.ग.

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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