छत्तीसगढ़

सूरजपुर पुलिस ने किया महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्यवाही, छेड़छाड़ के मामले में 4 तो दुष्कर्म के मामले में 3 दिवस भीतर पेश किया चालान..

सूरजपुर :- पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुकरेजा के निर्देशन में जिले की पुलिस ने बालिका व महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराधो में तत्परता के साथ जल्द से जल्द चालान पेश करने की मुहिम निरंतर जारी है। इसी कड़ी में थाना जयनगर के द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ एवं एक महिला से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी कर महज 4 तथा 3 दिनों के भीतर चालान पेश किया है।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा के द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों को बालिका एवं महिलाओं पर घटित हुए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही एवं मामले की विवेचना शीघ्रता से पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए थे ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।

सूरजपुर जिले के थाना जयनगर का यह मामला है, जहां 15 अक्टूबर 2020 को एक महिला को आरोपी प्रकाश विश्वास ने बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ किया। जिसकी रिपोर्ट थाना जयनगर 04 नवम्बर को पीड़िता के द्वारा की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रकाश विश्वास के विरूद्व अपराध क्रमांक 243/20 धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान के द्वारा करते हुए एफआईआर के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच में पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया एवं पीड़िता का माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज कराते हुए मामले में महज 04 दिन के भीतर साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय सूरजपुर में दिनांक 07 नवम्बर को पेश कर किया गया।

दूसरे मामले में एक महिला ने एक व्यक्ति के विरूद्व शादी करने का झांसा देकर अनाचार करने एवं शादी करने से इंकार कर दिया। जिसकी रिपोर्ट थाना जयनगर 07 नवम्बर 2020 को पीड़िता के द्वारा की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी राजकुमार कुर्रे के विरूद्व अपराध क्रमांक 245/20 धारा 376 भा.दं.सं. के तहत् मामला दर्ज किया गया। इस मामले की भी विवेचना थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान के द्वारा करते हुए एफआईआर के 6 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जांच में पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया एवं पीड़िता का माननीय न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी का बयान दर्ज कराते हुए मामले में महज 03 दिन के भीतर साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना पूर्ण कर दिनांक 9 नवम्बर को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश कर किया गया।

इससे आरोपी को जल्द सजा मिल सकेगी और इस तरह की सोच रखने वालों को पुलिस की ओर से सख्त मैसेज भी जायेगा। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी चौकी रेवटी, चौकी लटोरी व थाना सूरजपुर के द्वारा भी महिला संबंधी अपराधों में जल्द विवेचना पूर्ण कर चालान पेश किया गया है। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
error: Content is protected !!