बिलासपुर : पीड़िता एवं आरोपी वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद स्कूल तारबाहर में एक साथ कार्यरत थे, जहाँ दोनों का परिचय हुआ। आरोपी ने स्वयं का तलाक केस चलने की बात कहकर 15 अगस्त 2024 को पीड़िता से शादी का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से मुकरने और पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने 16 और 17 अगस्त 2026 को पीड़िता से गंभीर रूप से मारपीट कर चोटें पहुँचाई कि पीड़िता की सूचना पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है एवं अपराध कायमी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिस पर महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए *पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशन* एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री पंकज पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री तिलेश्वर प्रसाद यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में आरोपी महेन्द्र बानी को घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं आरोपी के खिलाफ अपराध धारा का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गयाा।
पुलिस कार्यवाही व धाराएं: अपराध क्रमांक: 1176/2026 धाराएं: 69, 296, 115(2) BNS (भारतीय न्याय संहिता)
गिरफ्तार आरोपी का विवरण: महेन्द्र बानी (उम्र 36 वर्ष) पिता का नाम: लक्ष्मी प्रसाद बानी निवासी: ग्राम रिस्दा, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.) हाल मुकाम: ग्राम केरा, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)




















