छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। तय अवधि के बाद भी ऐसा करना पड़ रहा है तो विभागीय अफसर को ठोस कारण बताना होगा। रायपुर में पदस्थ एक पुलिस कांस्टेबल को बहाल करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई।
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