छत्तीसगढ़

सूरजपुर : अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, अवैध संबंधों के चलते घटना को दिया गया अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार..

सूरजपुर :- बीते 18 अक्टूबर को तिलसिवां, थाना सूरजपुर निवासी भानु प्रताप राजवाड़े ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके घर के पीछे बाड़ी में स्थित कुआं के अंदर पानी में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पेट के बल तैर रहा है सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग क्रमांक 140/20 कायम किया और मौके पर पहुंचकर शव पंचनामा कराकर शव को पीएम के लिए भेजा गया। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त के लिए उसकी फोटो वाटसएप ग्रुप में डालने पर केशवनगर निवासी शंकर सोनवानी के रूप में उसकी पहचान हुई।

मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री राजेश कुकरेजा ने मर्ग की जांच बारीकी से करते हुए सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक जांच करने के निर्देश दिए और इस जांच हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन किया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस की टीम ने मामले से जुड़े सभी बिन्दुओं पर बारीकी से जांच किया। जांच में गवाहों के कथन, भौतिक साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्य पर पाया गया कि आरोपी नेमा(परिवर्तित नाम) का प्रेम संबंध मृतक शंकर के साथ 3-4 वर्षो से चल रहा था जिसकी जानकारी भानु प्रताप के अलावा गांव वालों को भी थी जिससे काफी बदनामी हो रही थी। घटना के 1 माह पूर्व मृतक शंकर के द्वारा संजय रवि से फोन मांगकर नेमा से बात किया था जिसके बाद से संजय का भी नेमा के साथ अवैध संबंध हो गया था।

घटना दिनांक 15.10.2020 की रात्रि में मृतक और संजय रवि साथ में खा-पीकर नेमा के घर गए जहां पर नेमा, उसका पति भानु प्रताप व संजय रवि सभी मिलकर खाए-पीए इसी बीच शंकर ने शौच जाने की बात कहकर बाड़ी तरफ चला गया तभी तीनों ने एक राय होकर शंकर को रास्ते से हटाने की रणनीति बनाई और भानु प्रताप के द्वारा मृतक के सिर में डंडा से प्रहार किया जिस कारण वह बेहोश होकर गिर गया तब तीनों ने साक्ष्य छुपाने की नियत से शंकर को वहां से उठाकर बाड़ी में स्थित कुआं में डाल दिए जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद भानू ने अपने स्कूटी से संजय रवि को उसके घर केशवनगर पहुंचाया था। मामले में आरोपी 1. भानू प्रताप राजवाड़े उम्र 40 वर्ष 2. नेमा उम्र 28 वर्ष 3. संजय रवि पिता संतेलाल रवि उम्र 28 वर्ष ग्राम केशवनगर, थाना विश्रामपुर के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर अपराध क्रमांक 515/20 धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत् मामला पंजीबद्व कर 20 नवम्बर 2020 को तीनों को गिरफ्तार करते हुए आलाजरब व स्कूटी वाहन को जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर धर्मानंद शुक्ला, थाना प्रभारी विश्रामपुर सुभाष कुजूर, चौकी प्रभारी बसदेई सुनीता भारद्वाज, एसआई रश्मि सिंह, एएसआई गजपति मिर्रे, प्रधान आरक्षक अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक रामकुमार नायक, रावेन्द्र पाल, मोहम्मद अकरम, महिला आरक्षक शकुंतला कुजूर व सरिता साहू, सक्रिय रहे। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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