छत्तीसगढ़

बिलासपुर : नाबालिक से अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश किए जाने का दोषी चढ़े कानून के हत्थे….

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बिलासपुर :- दिनांक 20.10.2020 को थाना तोरवा में लाल खदान निवासी प्रार्थिया व परिजनों की रिपोर्ट पर 7 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी रवि पाल उर्फ मोनू पिता मेहताब पाल उम्र 32 साल निवासी लाल खदान के द्वारा घर में आकर बच्ची को प्रलोभन देकर उसे एक सूने मकान में ले गया तथा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया था, जिस पर थाना तोरवा ने गंभीरता बरतते हुए तत्काल उसके विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ

अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, एवं उनसे निर्देश पाकर थाना प्रभारी परिवेश तिवारी के हमराह आरोपी की पतासाजी में तोरवा पुलिस की टीम लग गई, आरोपी के सकुनत पर जाकर पतासाजी की गई एवं लाल खदान में इस संबंध में मूखबिर लगाए गए क्योंकि पूर्व से ही लाल खदान के ग्रामीणों के द्वारा रोष व्यक्त करने पर आरोपी डर कर भाग गया था जिसके लिए लगातार तोरो पुलिस जो है उसके पतासाजी के प्रयास दिनांक 22 अगस्त 2020 को तो पुलिस को सफलता मिली और आरोपी रवि पाल उर्फ मोनू पिता मेहताब 32 साल निवासी लाल खदान को को गिरफ्तार करने में सफलता मिली,

आरोपी के द्वारा यह जघन्य कृत्य किया गया था जिसमें एक अबोध बच्चे को इस तरह से एक सूने मकान में ले जाकर अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया था, आरोपी लाल खदान में ही उसी मोहल्ले में रहता हैं. वेलडिंग का कार्य करता है, तोरवा पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रकरण में 376 भारतीय दंड संहिता एवं एवं पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया है.
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𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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