छत्तीसगढ़

मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी एवं चोरी का सामान क्रय करने वाले 2 क्रेता सहित कुल 3 गिरफ्तार….

रायुपर – प्रार्थी मनीष साहू ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जोरा पारा थाना मौदहापारा रायपुर में रहता है तथा प्राईवेट काम करता है। दिनांक 06.04.2024 को राकेश साहू ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि बरमदेव मंदिर की मूर्ति के सिर में लगा चांदी का मुकुट नही है। जिस पर प्रार्थी तथा अन्य लोग मंदिर जाकर देखे तो पाये कि बरमदेव मंदिर का मुर्ति के सिर में लगा चांदी का मुकुट नही था। कोई अज्ञात व्यक्ति मंदिर के मूर्ति का चांदी का मुकूट चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 130/24 धारा 379, 411, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मौदहापारा के नेतृत्व में थाना मौदहापारा पुलिस की टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी तथा आस-पास के अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी की पातासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी केतन शाह को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को स्वीकार करने के साथ-साथ चोरी के चांदी के मुकुट को गोलबाजार निवासी अभिजीत घोसले एवं कमल सोनी के पास बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अभिजीत घोसले एवं कमल सोनी की पतासाजी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उनके द्वारा चांदी के मुकुट को गला देना बताया गया। आरोपी अभिजीत घोसले एवं कमल सोनी को धारा 411, 34 भादवि. के तहत गिरफ्तार किया गया है।

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गली हुई चांदी का मुकुट जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी- 1. केतन शाह पिता जगदीश भाई शाह उम्र 42 साल निवासी कंचन गंगा थाना डीडी नगर। 02. अभिजीत घोसले पिता अप्पासो घोसले उम्र 19 साल निवासी हलवाई लाईन गोलाबाजार। 03. कमल सोनी पिता अर्जुन सोनी उम्र 60 साल निवासी हलवाई लाईन गोलबाजार रायपुर।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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