छत्तीसगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा लेजा कर तीन साल तक लगातार दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल…

थाना अमलीपदर प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.05.2019 को शाम करीबन 07:00 बजे उनकी नाबालिक लड़की अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकली है जो वापस नही जिसे आस-पड़ोस व गांव में पतासाजी किया जो पता नही चला जो प्रार्थी द्वारा संदेह व्यक्त करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अमलीपदर में अपराध क्रमांक 26/2019 धारा 363 भादवि० पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

विवेचना दौरान अपहृता की पता तलाश किया जा रहा था। जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि अपहृता को संदेही आरोपी द्वारा भला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए भागा लेजाकर तमिलनाडु में अपने पास रखा है। प्रकरण में अपहृता के परिजन एवं रिश्तेदारों से अपहृता से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करवा कर उसे घर बुलाया गया। अपहृता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया।

पीड़िता द्वारा अपने कथन में बाताया कि आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर नाबालिक जानते हुए जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया है, जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376, (2)ढ भादवि .जोड़ी गई है। मामले में आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने व अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 14.11.2022 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पश्चात जेल भेजा गया।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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