राजनांदगांव 30 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने 5 मई 2021 से प्रारंभ हो रहे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय ऑनलाईन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टेशनरी, फोटोकापी, कम्प्यूटर (ऑनलाईन सेंटर) से संबंधित दुकानों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इस दौरान दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी
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