छत्तीसगढ़

टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी की नकली घड़ियां बेचने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार..

दुर्ग : दिनांक 05.09.2026 को प्रार्थी गौरव तिवारी, पिता श्याम नारायण तिवारी, निवासी द्वारका नई दिल्ली (पारटनर SNG SOLICITORS LLP), जिन्हें टाइटन कंपनी द्वारा ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच एवं कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया है, ने थाना दुर्ग कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि इंदिरा मार्केट, दुर्ग स्थित ‘सत कबीर वाच’ नामक दुकान का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्ट्रैक कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेच रहा है।

इससे कंपनी एवं सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा आम जनता भी धोखाधड़ी का शिकार हो रही थी। शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस टीम ने शाम लगभग 06:00 बजे सत कबीर वाच दुकान पर दबिश दी।

मामले की जांच पर आरोपी का कृत्य धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 एवं धारा 318(4) बीएनएस के तहत पाए जाने पर थाना दुर्ग कोतवाली में अपराध क्रमांक 0483/2026 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)

आरोपी प्रसिद्ध ब्रांडेड कंपनी टाइटन और फास्ट्रैक के ट्रेडमार्क एवं नाम का दुरुपयोग करते हुए बाजार में नकली घड़ियां असली बताकर बेचता था, जिससे आम जनता को धोखा देकर अवैध लाभ कमाया जा सके।

घटना स्थल : सत कबीर वाच दुकान, होटल मान लाइन, नवाब प्लाजा के सामने, इंदिरा मार्केट, थाना दुर्ग कोतवाली क्षेत्र, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

आरोपी का नाम : कमलेश निर्मलकर, पिता सुमेरी निर्मलकर, उम्र 41 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, वार्ड नं. 1, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

जप्त सामग्री : 1) टाइटन एवं फास्ट्रैक कंपनी की 280 नग नकली घड़ियां। 2) फास्ट्रैक कंपनी के नकली टैग 275 नग 3) घटना में प्रयुक्त आरोपी का मोबाइल

 

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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