छत्तीसगढ़

पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से जान लेवा हमला करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार…

रायपुर : दिनांक 17.06.2024 के 11ः00 बजे पीडित मौमिल केशरवानी का आरोपी दीपांशु साहू से चाय पीने के दौरान पुरानी बातो को लेकर विवाद हो गया था जिसका दोनो में आपसी समझौता हो गया था पूर्व झगडे की बात पर पुनः बोरियाखुर्द पानी टंकी के पास मिलने पर आरोपी दीपांशु साहू पीडित सौमिल केशरवानी को माॅ बहन की गंदी गंदी गालिया देकर जान से मार दूंगा कहकर अपने पास रखे चाकू से गर्दन पेट सीना एवं शरीर मंे मारपीट कर चोंट पहुंचाया कि पीडित की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 483/2024 धारा 307, 294, 506, भादवि पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में तत्काल अवगत कराया गया।

प्रकरण को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती श्री राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक दुर्गेश रावटे द्वारा थाना से पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीता लेते हुए तत्काल घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किया गया व आसपास के लोगो से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। घटना के बाद से फरार आरोपी के गिरफ्तारी हेतु तकनीकी सहयोग से उनके निवास स्थानों पर जाकर दबिस दिया गया सकूनत पर आरोपी के नही मिलने पर टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीरों से आरोपी के संबंध में पूछताछ कर उनके छूपने के संभावित अलग अलग स्थानों पर दबिस देकर घेराबंदी कर किया गया आरोपी को पुलिस के आने का अंदेशा होने पर भागने का प्रयास किया गया जिसे टीम के सदस्यो द्वारा बडी मस्सकत के साथ घेराबंदी कर आरोपी पकडकर थाना लेकर आये और कडाई से पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार से घटना कारित करना स्वीकार किये बाद आरोपी से पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त किये धारदार हथियार को आरोपी से बरामद कर आरोपी को दिनांक 25.06.2024 को अपराध क्रमांक 483/2024 धारा 307, 294, 506, भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये संपत्ति –

01. धारदार हथियार (चाकू)- 01 नग।

गिरफ्तार आरोपी- दीपांशु साहू पिता ऐमन साहू उम्र 20 साल निवासी ग्राम अरमरी कला चण्डी मंदिर के पास बाजार चैक थाना सनौद जिला बलौद (छ0ग0)

 

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
error: Content is protected !!