छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखे से बायोमैट्रीक फिंगर मशीन में अंगूठा लगवाकर अलग-अलग लोगों से कुल एक लाख चौतीस हजार रू. की ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार…

जशपुर : प्रार्थी विश्वामित्र मिश्रा उम्र 77 वर्ष निवासी गिनाबहार थाना कुनकुरी ने दिनांक 23.07.2023 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 31 मई 2023 को दो अज्ञात व्यक्ति इसके घर आये और बोले कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान पास हो गया है, अपना आधार कार्ड दीजिये इंट्री करना है तब प्रार्थी अपना आधार कार्ड उस व्यक्ति को दे दिया। उसके बाद उसने मोबाईल से आधार कार्ड का फोटो खींचकर इसका अंगूठे को मोबाईल से जुड़े हुए बायोमिट्रिक मशीन में स्कैन किया, इसके बाद वह चला गया और दिनांक 01.06.23, 02.06.23, 03.06.23, 05.06.23, 06.06.23 और दिनांक 07.06.23, 01.07.23 को यह कहकर कि सर्वर डाउन है अंगूठा स्कैन नहीं हुआ पुनः उक्त तिथियों पर अंगूठा लगवाया। दिनांक 01.07.23 को मोबाईल पर मेसेज आने पर ज्ञात हुआ कि खाते से 10,000 (दस हजार रुपये) आहरण हुआ है।

इसके बाद बैंक डिटेल लेने पर पता चला कि उक्त भी तिथियों पर AEPS (Adhar Enabled Payment System) से 10,000 रूपये के हिसाब से कुल 7 बार में 70,000/- (सत्तर हजार रूपये) आहरित किये जा चुके थे। प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास) के नाम पर प्रार्थी को धोखे से अंगूठा लगवाकर 70,000 /- (सत्तर हजार रुपये) की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ठगी की गई है, इस रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी क्रम में ग्राम महुआडांड़ निवासी एक महिला के खाता से भी 31,000 /- (इकतीस हजार रू.) एवं हर्राडांड़ निवासी एक महिला के खाता से 33,000 /- (तैंतीस हजार रू.) कुल रकम रू. 1,34,000 रू. (एक लाख चौतीस हजार रू.) अज्ञात व्यक्तियो के द्वारा बायोमिट्रिक मशीन में अंगूठा लगवा कर पैसा ठगी किया गया है कि रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान प्रार्थी के खाता का जानकारी संबंधित बैंक से प्राप्त कर अवलोकन करने पर पाया गया कि Spice Money AEPS (Adhar Enabled Payment System) बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से पैसा कटना पाया गया कि बायोमैट्रिक मशीन के फरार संचालक जगेश्वर राम यादव एवं ईश्वर राम यादव दोनो साकिनान साजापानी (सोलपानी) थाना कांसाबेल को पतासाजी उपरांत हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उक्त दोनों के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से जगेश्वर राम यादव के कब्जे से एक रियल मी कम्पनी का मोबाईल 01 नग एवं नगदी रकम 4500 रूपये एवं ईश्वर राम यादव के कब्जे से एक विवो कम्पनी का मोबाईल 01 नग एवं नगदी रकम 3650 रुपये को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।

दोनों अभियुक्तों का मेमोरेण्डम कथन लिया गया मेमोरेण्डम कथनानुसार जगेश्वर राम यादव के कब्जे से 1. एक लिनोवा कम्पनी का लैपटाॅप 2. फिंगर प्रिंट बायोमैट्रीक डीवाईस 02 नग 3. एडाप्टर 01 नग 4. ओ.टी.जी 08 नग 5. एटीएम कार्ड 03 नग 6. आधार कार्ड 01 नग 7. मेडिकल कार्ड 01 नग 8. कियास्क बैंक का आई खाता 9 एक मोटर सायकल होण्डा साईन बिना नम्बर को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है।

ईश्वर राम यादव के मेमोरेण्डम कथनानुसार 1. फिंगर प्रिंट बायोमेट्रीक डीवाईस 01 नग 2.ओ.टी.जी. 01 नग 3. फिंगर प्रिंट मारको 01 नग 4. आयुषमान कार्ड 02 नग 5. पेन कार्ड 01 नग 6. आधार कार्ड 01 नग 7. एटीएम कार्ड 03 नग 8. चेक बुक पंजाब नेशनल बैंक का 9. स्टेट बैंक का पास बुक 01 नग 10. वोटर आईडी 01 नग 11. एक मोटर सायकल होण्डा स्पेलेण्डर बिना नमबर को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया

प्रकरण के अभियुक्तगण 1-जगेश्वर राम यादव उम्र 26 साल एवं 2-ईष्वर यादव उम्र 31 साल दोनों निवासी साजापानी (सोलपानी) थाना कांसाबेल जिला जशपुर (छ.ग.) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से उन्हें दिनांक 29.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

 

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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