छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय राजमार्ग पर आये दिन लुटपाट करने वाले लुटेरो को गिरफ्तार करने मे थाना सरगांव जिला मुंगेली पुलिस को मिली सफलता…

मुंगेली : थाना सरगांव में दिनांक 25.04.2024 को प्रार्थी मुमताज खां पिता जुम्मन खां उम्र 45 साल साकिन वार्ड नं0 06 मस्जिद पारा लखनपुर थाना लखनपुर जिला अंबिकापुर (सरगुजा ) का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24.04.24 को बलौदाबाजार से भारत बेंज कंपनी के ट्रक क्र सीजी 15 डी ई 1055 मे सीमेंट लोड कर रामानुजगंज जाने निकला था कि दिनांक 25.04.24 को रात्रि होने से नेशनल हाईवे रोड किनारे बरमदेव ढाबा सरगांव के पास ट्रक को खडी कर नीद आने से ट्रक पर ही सो गया ।

रात्रि करीब 3.45 बजे कुछ लडके केबिन पर से चढकर अंदर आये और हाथ मुक्का से मारपीट कर भय दिखाकर नगदी रकम 3000 रूपये को लुटपाट कर भाग गये। जिस पर तत्काल थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 71/2024 धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर नांकाबंदी/घेराबंदी कर आरोपी (01) जयप्रकाश प्रधान पिता स्व0 लखनलाल प्रधान उम्र 18 साल साकिन करईयापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर को हिरासत में लेकर पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेख कर बिना नंबर बजाज प्लसर मोटर सायकल एवं नगदी 500 रूपये को बरामद कर जप्त कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं उसके निशानदेही पर बताये अनुसार अन्य आरोपी (02) रोशन निर्मलकर पिता रामेश्वर निर्मलकर उम्र 18 वर्ष पता वार्ड नंबर 04 रतनपुर, (03) संजू दुबे उर्फ संजू बाबा पिता अनुज दुबे उम्र 20 वर्ष पता वार्ड न. 03 रतनपुर, (04) आलोक देवांगन पिता कृष्णा देवांगन उम्र 18 वर्ष पता नूतन चौक रतनपुर, जिला बिलासपुर को अभिरक्षा मे लेकर पृथक-पृथक पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेख कर, लुटपाट करना स्वीकार करने से मेमोरण्डम के आधार पर आरोपी रोशन निर्मलकर से नगदी 200 रू, नकली पिस्टल ,बजारू चाकू, आरोपी संजू दुबे उर्फ संजू बाबा से नगदी 190 रू व चाकू (चॉपर) एवं आरोपी आलोक देवागन से नगदी 260 रू व नगदी पिस्टल ,चाकू को बरामद कर जप्ती कर कुल 06 आरोपियों द्वारा चाकू, नकली पिस्टल, चॉपर का उपयोग कर घटना कारित करने सेे प्रकरण मे धारा 395, 397 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट जोडी गई है। आरोपियों को विधिवत दिनांक 27.04.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकार्ड

(01) आलोक देवांगन पिता कृष्णा देवांगन उम्र 18 वर्ष पता नूतन चौक रतनपुर, जिला बिलासपुर के विरूद्ध थाना रतनपुर मे अप. क्र 333/22 धारा 147, 294, 506, 323 भादवि., अप क्र 613/2021 धारा 394, 34 भादवि. अप क्र 148/24 धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादवि. एवं अप. क्र 453/22 धारा 294, 506, 323 भादवि., को होना पाया गया है ।

(02) रोशन निर्मलकर पिता रामेश्वर निर्मलकर उम्र 18 वर्ष पता वार्ड नंबर 04 रतनपुर के विरूद्ध थाना रतनपुर मे अप. क्र 544/23 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, अप. क्र 148/24 धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादवि का पूर्व अपराधिक रिकार्ड का होना पाया गया है। इस प्रकार दोनों आरोपी लूटपाट एवं मारपीट करने के आदतन अपराधी है ।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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