बिलासपुर : प्रार्थी शिशिर कश्यप द्वारा थाना तारबाहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 04.07.2026 को प्रार्थी प्रातः करीब 07:00 बजे अपनी पुत्री को स्कूल छोड़ने गया था। वापस घर आने के दौरान उसके पिता का फोन आया, जिन्होंने बताया कि वे लगभग 06:45 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तथा रेलवे अस्पताल के पास पहुंचे थे। उसी दौरान तीन अज्ञात व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए तथा हाथ में डंडा एवं नुकीली वस्तु लेकर वहां पहुंचे और अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ मारपीट करने लगे।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तारबाहर में अपराध क्रमांक 221/2026, धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 61(2), 109, 55 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सीसीटीवी एवं तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
विवेचना के दौरान घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। साथ ही उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल की पहचान की गई तथा संदेहियों के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए।
प्रकरण में पूर्व में आरोपी नितिन टेकाम, विधि से संघर्षरत बालक तथा आरोपी आंचल साहिल एवं नवीन पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी दीपक तिवारी की गिरफ्तारी के लिए तारबाहर पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा लगातार तकनीकी जानकारी एकत्रित करते हुए संभावित ठिकानों पर निगरानी एवं दबिश की कार्रवाई की जा रही थी। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से आरोपी नेपाल चला गया था तथा पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था।
लगातार किए गए प्रयासों एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 01 नग मोबाइल फोन जप्त किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
तारबाहर पुलिस एवं साइबर टीम की त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई से प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
गिरफ्तार आरोपी : दीपक तिवारी, पिता सुनील तिवारी, उम्र 29 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 01, पटेराटोला, थाना गौरेला, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)




















