दुर्ग : प्रार्थीगण सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव द्वारा थाना सुपेला में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आरोपी इन्द्रजीत सिंह से प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान का कुल 55,00,000 रुपये में क्रय-विक्रय का सौदा दिनांक 26.11.2024 को किया गया था।
सौदे के अनुसार आवेदकगण द्वारा दिनांक 26.11.2024 एवं 27.11.2024 को कुल 09 चेकों के माध्यम से आरोपी को 50,00,000 रुपये एडवांस राशि का भुगतान किया गया। इसके संबंध में दिनांक 28.11.2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।
आवेदन की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा उक्त इकरारशुदा मकान को बाद में दिनांक 17.04.2026 को 44,26,000 रुपये में विशाल सिंह को विक्रय कर दिया गया। साथ ही मूल विक्रय विलेख के संबंध में दिनांक 03.10.2025 को थाना छावनी में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई।
थाना सुपेला पुलिस द्वारा प्रार्थीगण के कथन दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनके कब्जे से मूल विक्रय इकरारनामा जप्त कर दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए गए। आरोपी से पूछताछ में उसके द्वारा प्रार्थीगण से 50 लाख रुपये प्राप्त करना तथा उक्त संपत्ति को अन्य व्यक्ति को विक्रय करना बताया गया। प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित स्वयं की लोहे के बोल्ट एवं लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करना बताया गया।
विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का इकरार कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस प्राप्त किए गए। इसके बाद पूर्व इकरार की शर्तों के विपरीत उसी संपत्ति का अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय कर दिया गया।
घटना स्थल : प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम : इन्द्रजीत सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री : नोटराईज विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं : अपराध क्रमांक 1253/2026, थाना सुपेला।
धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विवेचना में पाई गई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्यवाही।




















