दुर्ग : थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में नौकरी लगाने के नाम पर ₹5 लाख की धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार/लंबित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी डी. सत्य साईं, उम्र 36 वर्ष, निवासी डाक बंगला पुरैना द्वारा दिनांक 17.11.2018 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि आरोपी शमीम खान द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके परिचित सी.एच. बैकुंठ राव से कुल ₹5 लाख प्राप्त किए गए तथा नौकरी नहीं लगाई गई।
शिकायत की जांच के पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट, लेनदेन संबंधी वीडियो एवं लोन से संबंधित दस्तावेजों को जप्त कर साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी शमीम खान को दिनांक 13.09.2026 को समय 13:40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके परिचित से धनराशि प्राप्त की गई तथा नौकरी नहीं लगने पर राशि वापस नहीं की गई।
आरोपी का नाम : 1. शमीम खान, निवासी गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 44, कसारीडीह, दुर्ग, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री 1. यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट।
2. लेनदेन संबंधी वीडियो युक्त पेन ड्राइव।
3. 3. लोन से संबंधित दस्तावेज।


















