1. अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturers) नीति में बड़ा बदलाव
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता: यदि मेरिट लिस्ट में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता (वरीयता) दी जाएगी।
- अनुभव के 5 अंक: शासकीय कॉलेज के साथ-साथ अब राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 महीने पढ़ाने पर अनुभव के 5 अंक (अधिकतम 30 अंक तक) मिलेंगे।
- पुनर्नियोजन और नया मानदेय: विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर फिर से मौका दिया जाएगा। इसके अलावा, मानदेय की व्यवस्था अब ‘कालखंड (पीरियड)’ के बजाय ‘कार्य-दिवस (वर्किंग डे)’ के आधार पर होगी। कार्य-अवधि, जिम्मेदारी और छुट्टियों के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
2. फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री (SGST की प्रतिपूर्ति)
- मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई थी।
- इस निर्णय के तहत सिनेमाघरों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की भरपाई (रिफंड) वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जाएगी, जिसके आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन कर दिया है।
3. पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 मंजूर
- राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी (Class-3) पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- यह आरक्षण मुख्य रूप से पुलिस विभाग (आरक्षक), वन विभाग (वनरक्षक) और जेल विभाग (जेल प्रहरी) में लागू होगा।
- इस आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण और सेवा शर्तें तय की गई हैं।




















