बिलासपुर :- प्रार्थी परेश सचदेव पिता हसमुख राय सचदेव उम्र 45 साल साकिन टिकरापारा थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर का निवासी है जो रमेश केमिकल इंडस्ट्री के नाम से दयालबंद बिलासपुर में दुकान का संचालन करता है जिसमें अगरबत्ती बनाने का काम करता है कि कच्चे माल के रूप में कपूर का इस्तेमाल होता है जिसके संबंध में मो. नं. 7379090097 से प्रार्थी के पास फोन आया जो व्यक्ति अपने आप को डिवाइन टेम्पर प्राइवेट लिमिटेड इंदैर का प्रतिनिधी होना बताकर दिनांक 18.06.2020 को कपूर लेन देन होने के संबंध में रेट तय हुआ उक्त व्यक्ति द्वारा अपना एसबीआई. का उकांडट नम्बर 39077216650 दिया गया, उक्त एकाउंट नंबर पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.20 को अपने एचडीएफसी बैंक उकाउंट नम्बर 0771970000082 से आरोपी बैंक एकाउंट नम्बर मे 1,86,000/- नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर किया। रकम ट्रांसफर करने के बाद आरोपी व्यक्ति द्वारा कपूर सप्लाई नही किया और न ही मोबाईल फोन पर कॉल करने पर रिसीव किया। इस प्रकार अगरबत्ती के कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले कपूर के लेन देन तक कर रकम प्राप्त कर माल पूर्ती नही करने धोखाधडी किया है।
रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर में अपर क 165/20 धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान साइबर सेल बिलासपुर की सहयोग से टीम बनाकर दिल्ली जाकर आरोपीगण (1) गुलशन सिंह (2) मोह. जस्सीम (3) समीर प्रताप ठाकुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 1,50,000रू. 04 नग
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