छत्तीसगढ़

बालोद : थाना राजहरा अंतर्गत चोरी के 04 प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 02 नग सोने के कंगन,15000 रू नगद बरामद..

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बालोद :- प्रार्थी अजय कुमार कुकरेजा पिता कन्हैया लाल कुकरेजा उम्र 43 साल साकिन वार्ड न. 02 मेन रोड चिखलाकसा थाना राजहरा में थाना आकर रिपोर्ट दर्ज काराया कि दिनांक 11.12.2020 के रात्रि 20ः30 से 14.12.2020 के 22ः30 बजे के मध्य अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी के घर का दरपाजा का ताला तोड कर आलमारी में रखे 01 जोडी सोने का कंगन एवं नगदी रकम 21000 रू कुल कीमती 90,000 रू की चोरी कर ले गया है।

जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे ंलिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में , नगर पुलिस अधीक्षक श्री अब्दुल अलीम खान के निर्देशन में निरीक्षक श्री टी.एस पटटावी , महिला प्रधान आरक्षक लता तिवारी, आरक्षक दीपक वानखेडे, थामसन पीटर, श्यामाचरण, कोमल साहू ,ओम प्रकाश साहू के टीम द्वारा लगातार संदेहियों पर निगाह रखी जा रही थी। कि इस दौरान संदेही उमेश वर्मा पिता श्री रामदास वर्मा उम्र 40 साल निवासी वार्ड क्र 24 न्यू बस स्टैण्ड राजहरा से पूछताछ करने पर अपराध कारित करना स्वीकार किया आरोपी उमेश वर्मा से चोरी की मशरूका 02 नग सोने का कंगन एवं नगदी रकम 15000 रू की जप्ती की गई है।

प्रकरण 02.अपराध क्र-503/2020 धारा 379 भादवि – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया . साकिन वार्ड 7 राजहरा का मोबाईल किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर दिनांक 13.11.2020 को अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे ंलिया गया विवेचना के दौरान विवेचक सउनि संजीवन साहू हमराह आरक्षक प्रहलाद कुर्रे द्वारा विधि से संर्घषरत बालक से मोबाईल जप्त किया गया।

प्रकरण 03.अपराध क्र-466/2020 धारा 380 भादवि- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भुपेन्द्र साहू पिता गुलाब राम साहू उम्र 23 साल साकिन वार्ड न. 26 अनिल प्रेस के पीछे राजहरा में दिनाक 15.10.2020 के रात्रि घर मे मोबाईल किमती 10990 /- रू को चार्ज में लगाया था जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2020 को अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे ंलिया गया विवेचना के दौरान विवेचक सउनि संजीवन साहू हमराह आरक्षक प्रहलाद कुर्रे को अज्ञात आरोपी के पतासाजी में नयापारा रवाना किया गया था जिसमें संदेही आरोपी किशन गिलहरे पिता सुखेलाल गिलहरे उम्र 35 साल साकिन नयापारा राजिम थाना गोबरा नयापारा राजिम जिला रायपुर का पतातलाश कर उसके कब्जे से विवो कंपनी का मोबाईल किमती 10.990 रू जप्त कर आरोपी को दिनांक 16.12.2020 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

प्रकरण 04.अपराध क्र-472/2020 धारा 380 भादवि- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनोद कुमार पिता रजनू राम धनकर उम्र 23 साल साकिन ग्राम कुसूमकसा थाना राजहरा द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी दिनांक 18.10.2020 को अपना मोबाईल रियल मी2 कीमती 5000 रू जिसे अनिल जेठवानी फुटस हाउस दुकान में चर्जिग में लगाया जिसे कोई अज्ञात आरोपी चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना राजहरा में अपराध क्र 427/2020 धारा 380 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है प्रकरण में संदेही रूपेश गोरे पिता हन्सु गोरे उम्र 24 साल साकिन ग्राम पथराटोला को चोरी के मोबाईल के साथ दिनांक 13.12.2020 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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