छत्तीसगढ़

रायगढ़ : खरसिया खरीफ विपणन में करोड़ों रूपये के गबन का आरोपी समिति उपाध्यक्ष व एक सदस्य गिरफ्तार….

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रायगढ़ :- आज दिनांक 12.01.2021 को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर में हुई करोड़ों के गबन के दो आरोपियों को खरसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । मामले में दो अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा चुका है ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 18-09-2020 को थाना खरसिया में खाद्य निरीक्षक खरसिया द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) रायगढ़ का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में समिति प्रबंधक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, फड़ प्रभारी, बारदाना प्रभारी, लिपिक, लेखापाल एवं कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अनियमितता कर कुल 1,29,89,156.80 का धान, बारदाना, शासकीय रकम का गबन करने के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज कराया गया । आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित जैमुरा विकासखण्ड खरसिया की जांच में जैमुरा के धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर के जाँच एवं भौतिक सत्यापन निरीक्षण दौरान भारी अव्यवस्थाएँ, अनियमिततायें , घोर लापरवाही एवं उपार्जित धान तथा खाली बारदाना का स्कंध कमी कर गबन करना पाया गया एवं दोनो केन्द्रों के फड़ व गोदाम में शेष धान व बारदानों का अशं नही पाया गया । धान खरीदी केन्द्र में संलगन कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा भारी अनियमितता बरतते हुये धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा एवं बसनाझर में कुल धान 3592.93 क्विन. की राशि 8982325.00 एवं बारदाना कुल राशि 5686257.00 गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है जिसके लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार धान उपार्जन केन्द्र जैमुरा उप केन्द्र बसनाझर में संचालक समिति के अध्यक्ष श्रीमति सुमति बाई सिदार उपाध्यक्ष तेजराम पटैल, उपाध्यक्ष श्रीमति मथुरा बाई सिदार एवं सदस्य हरिनंदन डनसेना , गंगेलाल साहू, बंधुराम पटेल, रामाधार बंजारे, बुधेश्वर डनसेना, बल्लभ सिंह राठिया, रामकुमार सिदार, हलधर डनसेना के विरूद्ध अप.क्र 386/2020 धारा 409,34 IPC पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।

विवेचना दरम्यान आरोपी समिति सदस्य हरिनंदन डनसेना ग्राम सोंडका व रामकुमार सिदार ग्राम जैमुरा की पूर्व में गिरफ्तारी की जा चुकी है । आज दिनांक 12.01.2021 को समिति के उपाध्यक्ष तेजराम पटैल पिता स्व. रूपलाल पटैल 51 साल जैमुरा थाना खरसिया एवं सदस्य गंगेलाल साहू पिता नेहरू लाल साहू उम्र 43 वर्ष निवासी बसनाझर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

आरोपी तेजराम पटैल के विरूद्ध थाना खरसिया में श्रीमती सरिता निषाद निवासी जैमुरा द्वारा दिनांक 18.11.2020 को अमानत में खयानत करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। आवेदिका सरिता निषाद बताई कि पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 5,46,0000/- ओरिएंटर बैंक ऑफ कामर्स रायगढ़ के खाते में जमा कराया गया था । तेजराम पटैल घर आकर सहयोग करने की बात कहने पर तेजराम एवं उनके पुत्र सुनील कुमार दोनों के साथ माह फरवरी 2019 में बैंक खाते में से 50,000/- निकालने गई थी । जहाँ तेजराम व उसके पुत्र सुनील कुमार दोनों मिलकर “तुम्हें बार – बार रायगढ आना नहीं पड़ेगा, तुम फार्म भर दो पैसा नंदेली के बैंक में तुम्हारे नाम से कर देंगे” कहकर कुछ फार्म एवं कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये और बिना रकम भरे हुए सेल्फ चेक में भी हस्ताक्षर कराये थे । बैंक जाकर पासबुक दिखाने पर खाते से 2,46,0000/- अंतरण करना पता चला । गाँव में दो तीन बार पंचायत होने के बाद भी पिता-पुत्र रकम नहीं देने पर रिपोर्ट दर्ज कराई । आवेदिका के आवेदन पर दोनों पिता पुत्र पर अप.क्र. 492/2021 धारा 406,34 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी जिसमें भी आज आरोपी तेजराम पटैल की गिरफ्तारी सुमार की गई है । उसका पुत्र आरोपी सुनील पटैल फरार है ।
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𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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