सरगुजा : प्रार्थी अमित कुमार प्रजापति साकिन महेशपुर, थाना सीतापुर द्वारा दिनांक 21/08/26 को थाना बतौली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20/08/26 की रात्रि करीब 08:00 बजे वह अपने दोस्त के साथ मोटरसायकल से बतौली बगीचा चौक जा रहा था। तभी आरोपी रितिक शर्मा उर्फ लल्ला से मोटरसायकल की हल्की टक्कर होने की बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी रितिक शर्मा उर्फ लल्ला ने प्रार्थी कों गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से पास पड़े कांच के खाली कांच की बोतल से प्रार्थी के सिर पर चोट कारित कर दिया, जिससे प्रार्थी कों गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव के बाद आहत प्रार्थी को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बतौली में अपराध क्रमांक 107/2026 धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1) बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन में थाना बतौली पुलिस टीम कों मामले में सख़्ती से कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपी कों शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान गवाहों के कथन,घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त कांच की टूटी बोतल की जप्ती एवं मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध कारित किया जाना पाया गया। थाना बतौली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण के आरोपी रितिक शर्मा उर्फ लल्ला पिता स्व. अशोक शर्मा, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम बतौली शिव मंदिर पारा थाना बतौली कों प्रकरण में गिरफ्तार कर घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण में आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, उप निरीक्षक के के यादव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक शिव कुमार ध्रुव, आरक्षक राजेश खलखो, राजेश एक्का, विकास एक्का, संतोष, भगलू, प्रदीप तिर्की, अमृत लकड़ा सक्रिय रहे।




















