छत्तीसगढ़

नाबालिग को ट्रैक्टर चलाते पकड़ा, मालिक पर लगा 30 हजार का जुर्माना…..

सूरजपुर: डीआईजी व एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने, सुरक्षात्मक उपाए सुनिश्चित कराने एवं यातायात नियमों के प्रति लापरवाही पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। बीते दिन पुलिस ने एक 17 वर्षीय बालक को बिना ड्राईविंग लायसेंस और बिना नंबर प्लेट के ट्रेक्टर चलाते पाया। पूछताछ पर बालक ने बताया कि ट्रेक्टर ग्राम सोहरपुर निवासी प्रदीप जायसवाल का है। मामले में यातायात पुलिस के द्वारा एमव्ही एक्ट की धारा 5/180, 199(क) के तहत इस्तगाशा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा वाहन स्वामी प्रदीप जायसवाल के विरूद्ध 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जिले की पुलिस के द्वारा लगातार यातायात जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दे रही है और नियमों के उल्लघंन पर सख्ती भी बरती जा रही है। नाबालिक से ट्रेक्टर या अन्य वाहन चलवाने का यह व्यवहार समाज में एक हानिकारक संदेश देता है। उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि यातायात नियमों का पालन करें, वैध ड्राईविंग लायसेंस बनवाने के बाद ही वाहन चलाए, किसी भी परिस्थिति में नाबालिक से वाहन न चलवाए अन्यथा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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