छत्तीसगढ़

बिलासपुर : आपराधिक गतिविधि में अलग-अलग प्रकरणों में आर्मस, आबकारी जुआ एक्ट में की गई कार्यवाही..

बिलासपुर : अपराध क.- 274 /22 धारा 13 जुआ एक्ट के प्रकरण में आरापीगण गुलाब चन्द कछवाहा पिता बाबूलाल उम्र 65 साल निवासी सी.डी.एम. कालोनी तारबाहर, 2 मुबारक अली पिता नियाज अली 36 साल सा. गणेश नगर चुचुहियापारा 3 मोह. आदिल पिता मोह. रियाज 19 साल सा.- तैयबा चौक तालापारा थाना सि. लाईन बिलासपुर के द्वारा हारजीत का बाजी लगाकर तासपत्ती खेल रहे हैं कि सूचना पर दबिस देकर आरोपियों को पकडकर उनसे 2180 जप्त कर जुआ एक्ट कार्यवाही की गई ।

अपराध क.- 276 / 22 धारा 34-2 आबकारी एक्ट एवं 25 आर्मस एक्ट के प्रकरण में आरोपी राहुल सोनकर पिता राजकुमार 24 साल सा. आन्ध्रा स्कूल के पास बुधवारी बाजार थाना तोरवा, बिलासपुर के द्वारा अवैध शराब विक्रय करने की सूचना पर दविस देकर तलासी ली गई जो 105 पाव देशी प्लेन शराब एवं एक नग तलवार रखे मिला जिसे जप्त कर आबकारी एक्ट व आर्मस एक्ट की कार्यवाही किया जाकर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

अपराध क.- 277 / 22 धारा 25 आर्मस एक्ट के प्रकरण में आरोपी गणेष मिश्रा पिता स्व. रमेश मिश्रा 29 साल सा. पावर हाउस बंधवापारा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर के द्वारा कमर में धारदार हथियार लेकर घुमने की सूचना पर दविस देकर तलासी ली गई जो आरोपी लोहे की खुखरी रखे मिला जिसे जप्त कर आर्मस एक्ट की कार्यवाही किया जाकर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

अपराध क.- 278 / 22 धारा- 25 आर्मस एक्ट के प्रकरण में आरोपी के. डिकेश्वर राव उर्फ उमेश राव पिता के. जनार्दन राव 22 साल सा. आर.पी.एफ. कालोनी बुधवारी बाजार थाना तोरवा, जिला बिलासपुर के द्वारा सुभम चाय दुकान के पास आर.पी. एफ. कालोनी, भीड़भाड़ वाले स्थान में लोहे का धारदार तलवार लहराते घुमने की सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर दविस देकर आरोपी को पकड़ा गया जो लोहे का तलवार रखे मिला जिसे जप्त कर आर्मस एक्ट की कार्यवाही किया जाकर रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
error: Content is protected !!