रायगढ़, 30 दिसम्बर 2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Related Articles
सीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
शादी का झांसा और दरिंदगी: बिलासपुर के बिल्हा में नाबालिग से शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे..
छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: 9 से 15 मई तक 4 वेदर सिस्टम रहेंगे एक्टिव; आंधी-बारिश और उमस के बीच बीतेगा आगामी सप्ताह..
अब व्हाट्सएप से अपडेट होगा राशन कार्ड का मोबाइल नंबर : “अन्न-सहायता” सुविधा शुरू, 15 मई तक पूरा होगा अभियान..
मानसून 2026: केरल में समय से पहले दस्तक की आहट! अंडमान में 20 मई तक पहुंचेगा मानसून, उत्तर भारत को कब मिलेगी राहत?
छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट! बारिश, वज्रपात और 50kmph की रफ्तार से चलेगी आंधी, जानें क्यों बदला मौसम?













