छत्तीसगढ़

रायपुर : 8 वर्षीय मासूम की हत्या के प्रकरण का खुलासा, प्रकरण में विधि के साथ संघर्षरत बालक गिरफ्तार…अपनी भाभी व चाचा के मोबाईल में पोर्नोग्राफी विडियो देखा करता था अपचारी बालक, संबंध बनाने से मना करने अपचारी ने मृत नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर दिया था, हत्या की घटना को अंजाम..

रायपुर – प्रार्थी ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.12.22 को उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 08 वर्ष घर के सामने से बिना बताये कहीं चली गई, जो वापस घर नहीं आयी, कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर अपहरण करने की आशंका पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 522/22 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा की संयुक्त टीम द्वारा अपहृत बालिका की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित उसके घर के अन्य सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अपहृत की पतासाजी करने के प्रयास के किये जा रहे थे।

इसी दौरान टीम के सदस्यों को दिनांक 1312.2022 को थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सेक्टर 08 स्थित विवेकानंद गार्डन के सामने सूनसान स्थान में अपहृत नाबालिग बालिका का शव बोरी एवं कागज के गत्ता से ढ़का मिला एवं बालिका का शव खराब हो गया था। जिस पर शव का पी.एम. कराया गया, डॉ. द्वारा शार्ट पी.एम. रिपोर्ट में बालिका की मृत्यु गला दबाकर करने के साथ ही बालिका के साथ दुष्कर्म करना भी लेख किया गया।

विशेष टीम के सदस्यों द्वारा हत्या के मामले के सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पुनः नये सिरे से प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु कार्य करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा बालिक के पिता, मां सहित घर के अन्य सदस्यों के साथ विस्तृत पूछताछ करने के साथ ही सबका पृथक – पृथक बयान लेने के साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को पुनः बारिकी से खंगाला जा रहा था इसके साथ प्रकरण मंे अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर भी तैनात किये गये।

साईबर विंग द्वारा तकनीकी विश्लेषणों के माध्यम से भी अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान मृत बालिका के शव को डम्प किये गये स्थल के आसपास उपलब्ध समस्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का विस्तृत अवलोकन करने पर बालिका को एक लड़के साथ जाते देखा गया कि टीम के सदस्यों द्वारा त्वरित लड़के की पहचान करने के प्रयास किये गये। इस दौरान शव पाये गये स्थल के समीप स्थित पार्क के आसपास स्थित समस्त ऐसे संदेहियों से कड़ाई से पूछताछ किया गया। जिस पर तकनीकी साक्ष्य तथा स्थानीय आसूचना संकलन से घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कालोनी में मृत बालिका के ब्लॉक में ही निवासरत विधि के साथ संघर्षरत एक बालक को पकड़कर घटना के संबंध में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।

पूछताछ में अपचारी बालक ने बताया कि वह आज से लगभग 05 माह पूर्व कालोनी में सपरिवार किराये से निवासरत था। उसी कालोनी में मृत बालिका भी अपने पिता के साथ निवासरत थी जिस वजह से अपचारी बालक का मृत बालिका पर बुरी निगाह रखता था एवं ऐसे मौके की तलाश में था । दिनांक घटना को जब बालिका नीचे खेल रही थी उसी समय अपचारी बालक उसे पास स्थित हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पार्क के आसपास फल व सब्जी तोड़ने के बहाने 02 पॉलीथीन लेकर चला गया। कुछ समय तक पार्क के आसपास घुमकर रखिया आदि सब्जी तोड़े इसी दौरान बालक द्वारा उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पूछने पर बालिका द्वारा मना किया गया। जिससे अपचारी बालक द्वारा उस समय अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने से सूनसान होने का फायदा उठाकर बालिका को बाउंड्रीवाल के पीछे झाडियों के बीच ले जाकर बालिका के साथ दुष्कर्म किया तथा गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को कागज के गत्ता, पालीथीन एवं बोरी में ढ़ककर/छिपाकर फरार हो गया।

अपचारी बालक ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी भाभी व चाचा के मोबाईल में पोर्नोग्राफी विडियो देखा करता था गौरतलब है कि अपचारी बालक का पिता भी पूर्व में अपनी नाबालिग सगी पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में 03 वर्ष तक जेल निरूद्ध रह चुका है, जो 01 माह पूर्व ही जेल से बाहर आया है।

अपचारी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध प्रकरण में धारा 302, 201, 376 भादवि. 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ी जाकर कार्यवाही की गई।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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