दुर्ग : थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 473/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत पंजीबद्ध प्रकरण में नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी उमेश मानिकपुरी को दिनांक 18.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 25.08.2026 को प्रार्थी लहनेदास मासुलकर, भिलाई नगर द्वारा थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी उमेश मानिकपुरी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उससे लगभग 11 लाख रुपये प्राप्त किए गए, किंतु नौकरी नहीं लगाई गई तथा राशि वापस नहीं की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 473/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर आरोपी उमेश मानिकपुरी को दिनांक 18.09.2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को पूछताछ हेतु न्यायालय से 01 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। पूछताछ पूर्ण होने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना जारी है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा नौकरी लगाने एवं नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर प्रार्थी से राशि प्राप्त की गई तथा नौकरी नहीं लगाकर राशि के संबंध में धोखाधड़ी की गई। विवेचना के दौरान अन्य व्यक्तियों से भी इसी प्रकार राशि प्राप्त करने संबंधी शिकायतों की जानकारी सामने आई है।
आरोपी का नाम : 1. उमेश मानिकपुरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी सूर्यनगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर, हाल मुकाम हनुमान चौक, एक्सप्रेस कॉलोनी, डिपरापारा, रायपुर।
अपराध क्रमांक एवं धाराएं : अपराध क्रमांक 473/2026, धारा 318(4) बीएनएस।




















