छत्तीसगढ़

एकीकृत किसान पोर्टल: कृषक पंजीयन हेतु अतिरिक्त समयावधि का निर्देश..

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में कैरीफ़ारवर्ड, डूबान एवं वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन कार्य के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में यह प्रावधान तहसील लॉगिन में 18 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक प्रभावी था।

अब कृषि विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस अतिरिक्त समयावधि के प्रावधान को दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक समस्त समितियों के समिति लॉगिन में भी उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी पात्र कृषक का पंजीयन शेष न रहे। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं समितियों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का पंजीयन पूर्ण कर किसानों को आवश्यक सहायता प्रदान करें।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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