कबीरधाम :- शहर में अपराध नियत्रंण हेतु पुलिस पेट्रोलिंग एवं गस्त दौरान बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिग की जा रही इसी दौरान
संदिग्ध अवस्था में दिखे व्यक्तियों से पुछताछ करने पर अपने पास रखे नकली हीरा को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करना एवं गलत नाम पता बताये जाने पर जयचंद सरोले निवासी जैतपुरी जिला बालाघाट, जगदीश उईके निवासी चंदगांप, जिला मण्डला, महेश भलई निवासी मेलखेड़ा जिला मंदसौर मध्यप्रदेश के विरूद्ध धारा 109 जा.फौ. के तहत् कार्यवाही किया जाकर इस्तगाशा एसडीएम न्यायालय कवर्धा में पेश किया गया।
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