छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार : लाकडाउन, कोरोना संक्रमण प्रसार के बावजूद सुहेला पुलिस को 72 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में मिली सफलता..अवैध संबंध बना मृतक की हत्या का कारण…

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बलौदाबाजार :- दिनांक 12-04-2021 को ग्राम हिरमी के पूर्व सरपंच द्वारा सूचना दिया कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव बंधईया तालाब खार खेत में पडा है कि सूचना पर मौके पर मर्ग इंटीमेंशन कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही कर जांच में लिया जाकर आस पास ग्राम कोटवारों एवं ग्रामीणों के माध्यम से शव का शिनाख्त हेतु पूछताछ की गयी मृतक के फोटो को सोशल मीडिया वाटसएप में पहचान हेतु वायरल किया गया।

शाम होते तक मृतक का नाम ग्राम छपोरा निवासी शत्रुहन वर्मा पिता भैयाराम वर्मा उम्र 32 वर्ष के रूप में पहचान हुआ। मृतक की मृत्यु के संबंध में डॉक्टर से शॉर्ट पी एम रिपोर्ट लिया गया जिसमें डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु मारपीट से आयी चोंट एवं प्रकृति मानव वध होना रिपेार्ट देने पर हालात पुलिस अधीक्षक श्री आई. के. एलेसेला को अवगत कराने पर तत्काल हत्या का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी करने निर्देशित करने पर अज्ञात आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 63/2021 धारा 302 भा.द.वि दिनांक 14/04/2021 को पंजीबध्द कर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 02 अलग अलग टीम गठित की गयी, एक टीम मृतक के ग्राम छपोरा थाना नेवरा जिला रायपुर रवाना की गयी एवं एक टीम घटना स्थल तथा देशी शराब दुकान के पास चखना दुकान लगाने वाले लोगों से पूछताछ हेतु रवाना किया गया।

जो मृतक के बारे में पतासाजी दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त मृतक शत्रुहन वर्मा को दिनांक 11-04-2021 को दोपहर एवं शाम को शराब दुकान के पास परदेशी साहू निवासी हिरमी के चखना सेंटर के पास देखने की बात बताने पर संदेही परदेशी साहू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपनी पत्नी कल्याणी साहू के साथ मृतक का विगत 03 वर्षो से अवैध संबंध था और मेरे घर में नहीं रहने पर मेरी अनुपस्थिती में शत्रुहन वर्मा मेरी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था जिसका बदला लेने के लिये उसे दिनांक 11-04-2021 को उसके चखना दुकान में आने पर शराब पिलाकर अपने घर ले जाना एवं रात्रि में खाना खिलाकर अपने भांजा योगेंन्द्र साहू के साथ मिलकर शत्रुहन वर्मा को डंडा से मारपीट कर हत्या करना एवं हत्या कर मोटरसायकल में रखकर सुनसान जगह बंधईया खार मे फेंकना बताये।

मारपीट करने में पत्नी कल्याणी साहू एवं उसकी मां भगवतीन साहू सहयोग करना बताने से चारों आरोपियों द्वारा मिलकर शत्रुहन वर्मा का हत्या करना एवं साक्ष्य छिपाने के लिये सुनसान जगह में फेंक देना पाये जाने से मामले में धारा 201, 34 भादवि जोडी जाकर मारपीट में उपयोग किये 02 नग बांस का डंडा, मृतक को सुनसान ईलाके में ले जाकर फेकने में उपयोग किये मोटरसायकल एच एफ डीलक्स तथा घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने कपडे तथा घटना स्थल के खुन को गोबर पानी से लिपाई करने में उपयोग झाडू को जप्त कर 04 आरोपियों को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय पेश किया गया है। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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