दुर्ग : दिनांक 28.09.2026 एवं 30.09.2026 को नकली सोने के जेवरात गिरवी रखाकर 8,25,000 रुपये प्राप्त करने के मामले में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग एवं एसीसीयू टीम द्वारा 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 04.10.2026 को प्रार्थी पवन कुमार जैन, उम्र 37 वर्ष, निवासी भोई पारा, दुर्ग द्वारा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28.09.2026 एवं 30.09.2026 को एक महिला एवं एक पुरुष द्वारा नकली सोने के जेवरात, कुल वजनी 84.880 ग्राम, गिरवी रखाकर कुल 8,25,000 रुपये नगद प्राप्त किए गए तथा धोखाधड़ी की गई।
आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने से थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 555/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी कर त्वरित कार्रवाई करते हुए रमेश कुमार एवं मीनाक्षी बाघ को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर नकली सोने के जेवरात उपलब्ध कराने वाले राजेश अग्रवाल की पतासाजी कर उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर उसे भी विधिवत गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा नकली सोने के जेवरात को वास्तविक सोने के जेवरात के रूप में प्रस्तुत कर गिरवी रखा गया तथा इसके बदले नगद राशि प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर नकली जेवरात उपलब्ध कराने वाले आरोपी की पहचान कर उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई।
आरोपी का नाम : 1. रमेश कुमार, उम्र 35 वर्ष, निवासी शिवानंद नगर, अग्रवाल किराना स्टोर के पास, रायपुर।
2. मीनाक्षी बाघ, उम्र 39 वर्ष, निवासी कादम्बरी नगर, स्ट्रीट नंबर 08, मीनाक्षी विला, दुर्ग।
3. राजेश अग्रवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी कबीर नगर, रायपुर, थाना कबीर नगर, जिला रायपुर।
जप्त सामग्री : 1. 04 नग मोबाइल फोन।
2. नकली सोने के जेवरात, कुल वजनी 84.880 ग्राम।




















