दुर्ग : दिनांक 29.08.2026 को प्राप्त शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 467/2026, धारा 420 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा त्वरित पतासाजी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
प्रार्थी कृष्ण कुमार चंद्राकर, उम्र 56 वर्ष, निवासी प्रेम सागर चौक, वार्ड क्रमांक 06, बैगापारा दुर्ग द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत के अनुसार आरोपी प्रकाश सिन्हा द्वारा स्वयं की शेयर ट्रेडिंग कंपनी संचालित करने तथा उसमें राशि निवेश करने पर अधिक मुनाफा प्राप्त होने का विश्वास दिलाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के कुल 10 सदस्यों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया।
आरोपी द्वारा दिनांक 24.11.2021 से 13.01.2022 के मध्य विभिन्न बैंक खातों से कुल 3,04,50,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवाए गए। इनमें से 1,03,60,000 रुपये परिवार के सदस्यों के खातों में वापस किए गए, जबकि शेष 2,00,90,000 रुपये वापस नहीं किए गए। शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 467/2026, धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में वित्तीय लेन-देन एवं अन्य साक्ष्यों का संकलन जारी है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफा होने का विश्वास दिलाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया तथा विभिन्न बैंक खातों से राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवाकर उसमें से कुछ राशि वापस की गई और शेष राशि वापस नहीं की गई।
घटना स्थल : प्रार्थी का मकान, प्रेम सागर चौक, वार्ड क्रमांक 06, बैगापारा दुर्ग, थाना सिटी कोतवाली दुर्ग क्षेत्र।
आरोपी का नाम : 1. प्रकाश सिन्हा, उम्र 32 वर्ष, निवासी अमलेश्वर, तहसील भिलाई-03, जिला दुर्ग (छ.ग.), हाल ग्राम कोनार, मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।
जप्त सामग्री : 1. आरोपी का 01 मोबाइल फोन।




















