छत्तीसगढ़

सेंदरी-मोपका एवं बैमा-नगोई बाईपास मार्ग में 4 अलग-अलग राहगीरों से चाकू व बेल्ट से मारपीट कर लूटपाट करने वाले गिरोह का सरकंडा पुलिस ने किया पर्दाफाश

बिलासपुर : 1. प्रथम वारदात: प्रार्थी टिकेश्वर मिश्रा निवासी नगोई ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.08.2026 की रात्रि करीब 11:00 बजे बैमा-नगोई बाईपास रोड पर लाल-काले रंग की बिना नंबर की पैशन प्रो मोटरसाइकिल में सवार 4 अज्ञात युवकों ने बेल्ट से मारपीट कर सैमसंग 5G मोबाइल, बैग (एटीएम, पासबुक, रेनकोट आदि सहित कुल कीमती ₹20,500/-) लूट लिया।

2. द्वितीय एवं तृतीय वारदात: उसी शाम/रात आरोपियों ने सेंदरी-मोपका बाईपास पर अभिनव शास्त्री व नितेश यादव को चाकू दिखाकर उनके मोबाइल फोन एवं कागजात (कीमती क्रमशः ₹11,000/- एवं ₹40,000/-) लूट लिए थे।

3 . चतुर्थ वारदात- दिनॉक 11-08-26 को प्रार्थी हिमांशु सिंह पता उस्लापुर का नगोई मंदिर के लिये निकला था, कि 03 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसे रोककर उसके 02 मोबाईल, नगदी व अन्य सामान को लूट लियेा

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: 01- एक विधि से संघर्षरत बालक एवं

02-  चन्द्रभान साहू उर्फ नानू पिता पुष्पराज साहू, उम्र 18 वर्ष 04 माह, निवासी बहतराई अटल चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 03- अनिश सूर्यवंशी उर्फ जादू पिता बाबू लाल सूर्यवंशी, उम्र 20 वर्ष, निवासी बहतराई अटल चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 04- अजय कुमार लोहार उर्फ जय उर्फ महेश विश्वकर्मा पिता स्व. संजय विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी बहतराई, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 05- करन सारथी पिता कलेश्वर सारथी, उम्र 20 वर्ष, निवासी बहतराई भूकंप अटल आवास, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 06- जानवीर सूर्यवंशी उर्फ जानी पिता राजू सूर्यवंशी, उम्र 18 साल 08 माह, निवासी बहतराई अटल चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 07- लक्की विश्वकर्मा पिता संतोष विश्वकर्मा, उम्र 18 साल 08 माह, निवासी बहतराई अटल चौक, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

 08-  आदिल अहमद पिता रहिस अहमद, उम्र 29 साल, निवासी डबरी पारा, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बरामदगी एवं जप्ती: मोबाइल एवं सामान: 47 नग एंड्रॉइड/स्मार्ट मोबाइल फोन, कॉलेज बैग, पासबुक, एटीएम कार्ड व अन्य दस्तावेज।

हथियार एवं वाहन: घटना में प्रयुक्त 03 नग धारदार चाकू, मारपीट में इस्तेमाल बेल्ट एवं 03 नग मोटरसाइकिल।

पकड़े गये अपचारी बालक सहित सभी आरोपियों  को  माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर बाल संप्रेक्षण गृह एवं केन्द्रीय जेल बिलासपुर दाखिल किया गया।

सराहनिय भूमिका – उपरोक्त्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक प्रदीप आर्य, उनि ओमप्रकाश कुर्रे, सउनि मानिक लाल लहरे, प्रधान आरक्षक बलबीर सिंह, मोहन मुरली राठौर, रविन्द्र मिश्रा, आरक्षक संजीव जांगड़े, विवेक राय की विशेष भूमिका रही है।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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